DL licence को इस तरह से सही करें (सौ. fREEPIK)
नवभारत ऑटो डेस्क: ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का खो जाना किसी के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन यदि आप समझदारी से कुछ जरूरी कदम समय पर उठा लें, तो यह समस्या आसानी से हल हो सकती है। नीचे दिए गए सरल उपायों को अपनाकर आप बिना किसी दिक्कत के अपना डुप्लीकेट DL दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या चोरी हो गया है, तो सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक एफआईआर (FIR) दर्ज करवाएं। इस एफआईआर की एक प्रति अपने पास रखें क्योंकि यह आगे दस्तावेज़ सत्यापन में काम आएगी।
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको सरकारी परिवहन पोर्टल पर जाना होगा। यहां “Driving License Services” पर क्लिक करें और “Apply for Duplicate DL” विकल्प चुनें। इसके बाद अपना राज्य सेलेक्ट करें और मांगी गई जानकारी भरें।
FIR की कॉपी के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। सभी दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें, जो लगभग ₹200 से ₹500 तक हो सकता है।
ऑनलाइन आवेदन के बाद, सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जाकर जमा करें। वहां से आपकी जानकारी का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
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सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपका डुप्लीकेट DL पोस्ट के माध्यम से घर भेज दिया जाएगा या फिर आप उसे ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस खो जाना अब बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सतर्कता और सही प्रक्रिया अपनाकर आप आसानी से डुप्लीकेट DL हासिल कर सकते हैं और अपनी गाड़ी चलाने की सुविधा बिना रुकावट के जारी रख सकते हैं।