सांकेतिक तस्वीर (सोर्स- सोशल मीडिया)
उत्तर प्रदेश

यूपी में अमेरिकी नागरिक को जेल, वीजा नियम तोड़ने पर 4 महीने 15 दिन की सजा और जुर्माना, जानें क्या है नियम

US Citizen Visa Violation India: उत्तर प्रदेश के महराजगंज में अमेरिकी नागरिक ट्रैविस एंथनी फेलन को वीजा नियमों के उल्लंघन पर चार महीने 15 दिन की जेल और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

अक्षय साहू

Highlights:

  • अमेरिकी नागरिक ट्रैविस एंथनी फेलन को वीजा उल्लंघन मामले में जेल भेजा।

  • अदालत ने फेलन को चार महीने 15 दिन की जेल की सजा सुनाई।

  • अमेरिकी नागरिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

  • जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

  • टूरिस्ट वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी फेलन भारत में रुका था।

US Citizen Arrested in UP: उत्तर प्रदेश की महराजगंज पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी नागरिक पर यह कार्रवाई वीजा नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई है। साथ ही उस पर 5,000 रुपए का  जुर्माना भी लगाया गया है। सोशल मीडिया पर इस मामले की चर्चा काफी तेजी से हो रही है। 

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोमवार को एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया। अमेरिकी नागरिक की पहचान ट्रैविस एंथनी फेलन के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि ट्रैविस एंथनी फेलन अपने टूरिस्ट वीजा की समय-सीमा खत्म होने के बाद भी अपने देश नहीं लौटा था। ऐसे में पुलिस ने उसको हिरासत में लिया था। 

ट्रैविस एंथनी फेलन को चार महीने के लिए जेल

सोमवार को पुलिस ने ट्रैविस एंथनी फेलन को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव के सामने पेश किया। जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के बाद फेलन को वीजा नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया। मजिस्ट्रेट ने इसके लिए फेलन को चार महीने और 15 दिन की जेल और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर एक महीने के अतिरिक्त जेल में काटनी होगी।

30 मई को सामने आया था मामला

मामले पर जानकारी देते हुए महराजगंज के एडिशनल SP सिद्धार्थ ने बताया कि 30 मई को हुई एक घटना के सिलसिले में फरेंदा पुलिस स्टेशन में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की धारा 23 के तहत केस दर्ज किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि फेलन टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, लेकिन इसकी समय सीमा खत्म होने के बाद भी वह देश में ही रहा।

पुलिस ने 29 जून को चार्जशीट फाइल की, जिसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और सजा सुनाई, उन्होंने बताया कि सहायक अभियोजन अधिकारी प्रवेंद्र कुमार ने अभियोग पक्ष की तरफ से केस किया। 

भारत में टूरिस्ट वीजा के नियम

भारत में तीन अलग-अलग प्रकार के टूरिस्ट वीजा दिए जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वीजा के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति किसी देश का निवासी है। भारत में मुख्यतः 30 दिन, एक साल और पांच साल के लिए टूरिस्ट वीजा दिए जाते हैं। टूरिस्ट वीजा धारक भारत में प्रवास के दौरान कोई नौकरी या व्यापार नहीं कर सकता है। इसके अलावा वीजा की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति को भारत छोड़कर अपने देश वापस जाना होता है। वीजा नियमों के उल्लंघन को लेकर अलग-अलग सजा का प्रावधन है।

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