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दिवाली के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक किराया लेने वाले निजी बस संचालकों पर मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यात्री अधिक किराया वसूलने या अन्य नियम उल्लंघनों की शिकायत 8275330209 पर दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत के साथ अपना नाम, मोबाइल नंबर और टिकट की तस्वीर भेजने की अपील की गई है।
Pune Transport Department: दिवाली के दौरान निजी यात्री बसों में निर्धारित सीमा से अधिक किराया वसूलने वाले बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) अर्चना गायकवाड ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दिवाली के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण कुछ निजी बस संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने की शिकायतें मिलती हैं। इसे देखते हुए पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में बस संचालक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में यात्रियों से अधिक किराया वसूलने पर रोक लगाने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा हुई।
इस बैठक में उपक्षेत्रीय परिवहन अधिकारी स्वप्निल भोसले, परिवीक्षाधीन सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राहुल फसले और रोहित आर्सुल सहित बस संचालक संघ के 26 प्रतिनिधि उपस्थित थे।
शासन के 20 अप्रैल 2018 के निर्णय के अनुसार निजी बस संचालकों के लिए निर्धारित सीमा के भीतर ही यात्री किराया वसूलना अनिवार्य है। दिवाली के दौरान इस नियम का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
निर्धारित सीमा से अधिक किराया वसूलने की पुष्टि होने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
आरटीओ ने बस चालकों को निर्देश दिया है कि वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। साथ ही यातायात और सुरक्षा नियमों का पालन करें, यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें तथा बस के सभी आवश्यक दस्तावेज वैध रखें।व्हाट्सऐप पर दर्ज कराएं शिकायतनिजी बसों में अधिक किराया वसूलने या अन्य नियमों का उल्लंघन होने पर यात्री 8275330209 पर व्हाट्सऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के साथ अपना नाम, मोबाइल नंबर और टिकट की तस्वीर भेजने की अपील पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने की है।
(पुणे से समीर सय्यद की रिपोर्ट)