Minor Girl Rape Case in Pune प्रतीकात्मक तस्वीर (डिजाइन फोटो) 
पुणे

Pune Crime: घर में अकेली नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पकड़े जाने पर दिया शादी का झांसा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Minor Girl Rape Case Pune: पुणे के नांदेड़ सिटी में 19 वर्षीय लोकेश लांडगे को नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शादी का झांसा देकर बचने की कोशिश कर रहा था।

अनिल सिंह

Pune Nanded City Crime: पुणे के नांदेड़ सिटी इलाके से नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक चिंताजनक मामला सामने आया है। यहाँ एक 19 वर्षीय युवक ने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के घर में अकेले होने का फायदा उठाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। जब आरोपी की करतूतें सामने आने लगीं, तो वह पकड़े जाने के डर से पीड़िता को शादी का झांसा देने लगा। हालांकि, पीड़िता की मां की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते आरोपी को सलाखों के पीछे पहुँचा दिया गया है।

यह घटना पिछले साल दिसंबर से शुरू होकर फरवरी 2026 तक जारी रही। आरोपी की पहचान लोकेश विट्ठल लांडगे (19) के रूप में हुई है, जो धायरी फाटा इलाके का निवासी है।

अकेलेपन का फायदा उठाकर बनाया शिकार

पुलिस के अनुसार, आरोपी लोकेश लांडगे पिछले कुछ महीनों से शिकायतकर्ता के घर पर नजर रख रहा था। वह अक्सर तब घर में प्रवेश करता था जब नाबालिग लड़की घर पर अकेली होती थी। 10 दिसंबर 2025 से उसने पीड़िता को डरा-धमकाकर उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया। आरोपी ने लड़की को किसी को भी इस बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी, जिसके कारण पीड़िता लंबे समय तक खामोश रही।

शादी का झांसा और मां की शिकायत

घटना ने तब मोड़ लिया जब 4 फरवरी 2026 को लोकेश दोबारा लड़की के घर पहुँचा। उस दिन उसने लड़की को जबरन गले लगाया और उससे शादी करने की बात कही ताकि वह अपने अपराध पर पर्दा डाल सके। आरोपी को लगा कि शादी का प्रस्ताव देने से वह कानूनी कार्रवाई से बच जाएगा। हालांकि, इस बार लड़की ने हिम्मत जुटाई और पूरी आपबीती अपनी मां को बता दी। मां ने बिना देरी किए नांदेड़ सिटी पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया और लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस की कार्रवाई और POCSO एक्ट

नांदेड़ सिटी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जाल बिछाया और आरोपी लोकेश लांडगे को धायरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस सब-इंस्पेक्टर सोंटाके इस मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या आरोपी ने किसी अन्य लड़की को भी इसी तरह निशाना बनाया है। इस घटना ने एक बार फिर रिहायशी सोसायटियों में बच्चों की सुरक्षा और पड़ोसियों की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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