रोशन सुवर्ण और मयंक लोहार  (सोर्स-सोशल मीडिया)
मुंबई

1,100 पन्नों की चार्जशीट, 68 गवाह', मुंबई लोकल चाकूबाजी मामले में 'फास्ट ट्रैक' सुनवाई की मांग

Mayank Lohar Murder Case Charge Sheet Filed: मुंबई की लोकल ट्रेन में हुई मयंक लोहार की हत्या के मामले में बोरीवली पुलिस ने 1,100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग।

अनिल सिंह

Mayank Lohar Murder Case Fast Track Court: मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में 23 जून को हुए बहुचर्चित मयंक लोहार हत्याकांड में बोरीवली रेलवे पुलिस (GRP) ने बड़ी और त्वरित कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस ने बोरीवली महानगर मजिस्ट्रेट अदालत में 1,100 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अदालत से इस पूरे केस की सुनवाई 'फास्ट ट्रैक' कोर्ट में चलाने और सरकार की ओर से एक विशेष सार्वजनिक अभियोजक नियुक्त करने की औपचारिक मांग की है।

1,100 पन्नों की चार्जशीट: 68 गवाह और फॉरेंसिक सबूत शामिल

बोरीवली रेलवे पुलिस द्वारा अदालत में पेश की गई 1,100 पन्नों की चार्जशीट में घटना की हर कड़ी को मजबूती से जोड़ा गया है:

मुख्य आरोपी: 30 वर्षीय आरोपी रोशन सुवर्ण के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत पुख्ता सबूत जुटाए गए हैं। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।

गवाहों के बयान: चार्जशीट में कुल 68 प्रत्यक्षदर्शियों और गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें घटना के समय लोकल ट्रेन के डिब्बे में मौजूद चश्मदीद यात्री भी शामिल हैं।

वैज्ञानिक व डिजिटल सबूत: डिब्बे के भीतर यात्रियों द्वारा बनाया गया वायरल वीडियो, फोरेंसिक लैब रिपोर्ट और वारदात में इस्तेमाल किया गया खून से सना चाकू पुलिस ने मुख्य सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया है।

दरवाजा बंद करने को लेकर शुरू हुआ था मामूली विवाद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना वाले दिन मुंबई में भारी बारिश हो रही थी। लोकल ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा बंद करने को लेकर मयंक लोहार और आरोपी रोशन सुवर्ण के बीच मामूली बहस शुरू हुई थी। देखते ही देखते कहासुनी इतनी उग्र हो गई कि आरोपी ने गुस्से में आकर चाकू निकाला और मयंक पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

पीड़ित परिवार ने मांगी कड़ी सजा, पुलिस का फास्ट ट्रैक पर जोर

मृतक मयंक लोहार के पिता रमेश लोहार ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि उनके बेटे के कातिल को फांसी या कठोरतम सजा मिलनी चाहिए ताकि अपराधियों में कानून का खौफ कायम रहे। रेलवे पुलिस (GRP) अधिकारियों का कहना है कि वे इस केस की त्वरित सुनवाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जा सके।

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