Maharashtra Government Quarter Rule: सरकारी आवास पर तबादले के बाद भी कब्जा बनाए रखने वाले कर्मचारियों पर राज्य सरकार ने शिकंजा कसा है। मुंबई से बाहर तबादला होते ही संबंधित कर्मचारी को सरकारी क्वार्टर खाली करना होगा। आवास खाली करने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग से प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा। जब तक यह सर्टिफिकेट नए तबादला कार्यालय में जमा नहीं किया जाएगा, तब तक कर्मचारी को वहां से घर किराया और तबादले का यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा।
राज्य सरकार ने यह व्यवस्था सरकारी आवासों पर अनधिकृत कब्जा रोकने और तबादले के बाद आवास व्यवस्था को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से लागू की है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने 14 अगस्त 2026 को जीआर जारी कर इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था मंत्रालयीन विभागों के अधीन मुंबई और मुंबई उपनगर स्थित
क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत उन कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनके वेतन से सरकारी आवास के उपयोग के बदले लाइसेंस शुल्क और सेवा शुल्क की कटौती की जाती है। राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि ऐसे कर्मचारी का मुंबई शहर से बाहर तबादला होने पर उसका तबादला आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित कार्यासन को भेजना अनिवार्य होगा।
इससे कर्मचारी के तबादले की जानकारी समय पर मिल सकेगी और सरकारी आवास खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।
अंतिम वेतन प्रमाणपत्र के साथ सरकारी आवास खाली करने का प्रमाणपत्र नए कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। प्रमाणपत्र मिलने तक कर्मचारी को एचआरए और तबादले का यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा।