धुले महानगरपालिका  प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स: AI
धुले

नितिन कापडणीस ने अवैध विज्ञापनों पर लगाई रोक, संस्था और राजनीतिक दल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

Action Organizations Political News: धुले शहर के सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। संस्था और राजनीतिक दल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

प्रमोद यादव

Dhule City Advertisements Public Properties News: धुले शहर के सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ महानगरपालिका ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब केवल विज्ञापन लगाने वाले व्यक्ति या संस्था पर ही नहीं, बल्कि विज्ञापन की छपाई, पेंटिंग और चिपकाने का काम करने वाली एजेंसियों के साथ संबंधित विज्ञापन दाता, संस्था और राजनीतिक दल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है।

महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस ने विज्ञापन एजेंसियों, क्लासेस, शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमाघर संचालकों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति विज्ञापन न लगाया जाए।

ऑनलाइन पंचनामा और दंड प्रणाली शुरू

धुले मनपा ने अनधिकृत विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए ऑनलाइन पंचनामा और ऑनलाइन दंड प्रणाली शुरू की है। इसके तहत विज्ञापन पर दर्ज संबंधित व्यक्ति, संस्था या विज्ञापनदाता से 20 रुपये प्रति वर्गफीट प्रतिदिन की दर से दंड वसूला जाएगा।

मनपा प्रशासन के अनुसार, अनधिकृत विज्ञापन हटाने के साथ संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कार्रवाई की जिम्मेदारी केवल विज्ञापन लगाने वालों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसके पीछे शामिल पूरी एजेंसी और संबंधित विज्ञापनदाता को भी जवाबदेह बनाया जाएगा।

तीन माह तक जेल या 2 हजार रुपये तक जुर्माना

आयुक्त नितीन कापडणीस ने बताया कि महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक अधिनियम, 1995 की धारा 3 के तहत सार्वजनिक या निजी संपत्ति का अनधिकृत तरीके से विद्रुपीकरण दंडनीय अपराध है। दोष सिद्ध होने पर आरोपी को तीन माह तक की जेल, 2 हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

मनपा मुख्यालय, पुराने मनपा कार्यालय, मनपा के दवाखानों और स्कूल भवनों पर किसी भी तरह का विज्ञापन लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इन स्थानों पर विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाएगी।

पुराने अनधिकृत विज्ञापन भी हटेंगे

मनपा प्रशासन ने पुराने अनधिकृत विज्ञापनों को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। विज्ञापन हटाने के बाद संबंधित स्थानों को साफ कर रंगरोगन करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

महानगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि शहर की सार्वजनिक संपत्तियों और दीवारों को विज्ञापनों से विद्रुप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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