नागपुर में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर! बावनकुले की बिल्डरों को सख्त चेतावनी- बिना OC नहीं होगी रजिस्ट्री

Nagpur Illegal Construction: नागपुर में डीपी नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई होगी। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने OC के बिना रजिस्ट्री पर रोक की चेतावनी दी।
Guardian Minister Chandrashekhar Bawankule's warning to builders
पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की बिल्डरों को चेतावनीसोर्स- सोशल मीडिया
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Nagpur Illegal Construction Bawankule: नागपुर शहर में आंतरिक नक्शों का उल्लंघन करके और विकास योजना (डीपी) के नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह सख्त चेतावनी राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में बैठक की है और मुख्यमंत्री से भी चर्चा हो चुकी है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना एक भी रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी उन्होंने दिया है।

नागपुर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के दौरान बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण कार्य हुए हैं। अधिकृत की गई लगभग 4,000 इमारतों की प्रक्रिया एक-एक करके की गई है लेकिन अभी तक उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है।

नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। छोटा या बड़ा कोई भी अनधिकृत विकास कार्य हो, उसे हटाया जाएगा। हमारा उद्देश्य बिल्डरों को परेशान करना नहीं है बल्कि नियमों का कड़ाई से पालन कराना आवश्यक है।

दादागिरी बर्दाश्त नहीं

पालक मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि नागपुर को बर्बाद होने की दिशा में नहीं जाने दिया जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी बिल्डरों को निर्देश दिया कि वे अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को अधिकृत करवाकर उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करें।

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11,000 मामलों को किया चिह्नित

नागरिकों को राहत वर्षों से नागरिक राजस्व कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं और कई मामले 3-4 साल से लंबित हैं। इस लोक अदालत के जरिए ऐसे मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा।

पुणे में इसके लिए एक मॉडल तैयार किया गया है जिसके तहत लगभग 11,000 मामलों को चिह्नित किया गया है। सभी उप-मंडल और जिला कलेक्टर कार्यालयों में ये लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। चंद्रशेखर बावनकुले ने नागरिकों से जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए आगे आने की अपील की है।

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