टीवी चैनल बदता रिमोट (सांकेतिक तस्वीर) सोर्स- सोशल मीडिया
देश

चैनल पर भड़काऊ कंटेंट चला तो होगी कार्रवाई! सरकार ने टीवी चैनल को एडवाइजरी जारी की, म्यूट करने को भी कहा

I&B Ministry Guidelines: सरकार ने टीवी चैनल को निर्देश दिया है। यदि भड़काऊ कंटेंट चला तो सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए आवश्यक निर्देश को फॉलो करने को कहा है।

नितिन कुमार राय

Highlights

  • सरकार का टीवी चैनल को सख्त निर्देश दिए

  • सांप्रदायिक, राष्ट्रविरोधी और भड़काऊ सामग्री पर रोक लगाने को कहा

  • संपादकीय विवेक का इस्तेमाल करने को कहा

Guidelines For TV Channel: भारत सरकार ने टेलीविजन चैनलों को बहसों और पैनल चर्चाओं पर सख्त संपादकीय नियंत्रण रखने के लिए कहा है ताकि सांप्रदायिक, राष्ट्रविरोधी, अपमानजनक या भड़काऊ सामग्री के प्रसारण को रोका जा सके, और उन्हें जरूरत पड़ने पर वक्ताओं को म्यूट करने, कार्यक्रमों को बाधित करने या फीड को काटने का निर्देश दिया है।

बुधवार को जारी एक एडवाइजरी में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारकों को आतंकवाद विरोधी अभियानों के लाइव कवरेज के खिलाफ चेतावनी दी और उनसे आग्रह किया कि वे समाचार की सटीकता से समझौता किए बिना सत्यापित तथ्यों, अनुमोदित मानचित्रों और AI टूल का उपयोग करें।

सुधार के लिए कदम उठाने के निर्देश

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी बयान में कहा कि पर्याप्त संपादकीय नियंत्रण का पालन किया जाना चाहिए। जहां भी आवश्यक हो, अपमानजनक, आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री के प्रसारण को रोकने के लिए म्यूट करना, अस्वीकरण, प्रसारण में रुकावट या प्रसारण बंद करना जैसे तत्काल सुधारात्मक उपाय लागू किए जाने चाहिए।

यह सलाह सभी टीवी चैनलों को दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से समाचार चैनल के लिए यह एडवाइजरी दिया गया है। इसमें चैनलों से आतंकवाद विरोधी अभियानों के लाइव कवरेज से दूर रहने, अपने सभी प्रसारणों और ग्राफिक्स में केवल भारतीय सर्वेक्षण द्वारा अनुमोदित देश के मानचित्रों का उपयोग करने और समाचारों की सटीकता या प्रामाणिकता से समझौता किए बिना एआई उपकरणों को सहायक भूमिका तक सीमित रखने का भी आग्रह किया गया है।

अंतर-विभागीय समिति की बैठक के बाद फैसला

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता के प्रावधानों का अनुपालन न करने के मामले देखे हैं।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत गठित अंतर-विभागीय समिति की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। समिति ने पाया कि कई टीवी चैनल कार्यक्रम संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रसारण के दौरान अनुचित व्यवहार या भाषा को सामान्य नहीं माना जाना चाहिए।

तथ्य पर आधार रिपोर्ट का प्रसारण हो

चैनलों को यह भी निर्देश दिया गया कि हिंसक, ग्राफिक या विचलित करने वाले दृश्यों का प्रसारण करते समय उचित सावधानी, जिम्मेदारी और संपादकीय विवेक बरती जाए। ताकि दर्शकों की मर्यादा का उल्लंघन न हो और उन्हें अनावश्यक कष्ट न पहुंचे। अपराध और हिंसा के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि रिपोर्ट सत्यापित तथ्यों पर आधारित और संतुलित होनी चाहिए, ताकि झूठे आरोप और अधूरी सच्चाई प्रसारित न हों।

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