दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (सोर्स- सोशल मीडिया) 
दिल्ली

अब नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर, तय समय में मिलेंगी बिजली-पानी, सीवर समेत 23 सेवाएं

Rekha Gupta Statement: दिल्ली में सीवर कनेक्शन 15 दिन में, दुकान पंजीकरण 1 दिन में और बिल्डर रजिस्ट्रेशन 30 दिन में पूरा होगा। नागरिकों और कारोबारियों को समयबद्ध सेवाओं का लाभ मिलेगा।

दिव्या सिंह

Rekha Gupta On Delhi Public Services: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 23 नई सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 में शामिल किया गया है। इसके तहत संबंधित विभागों को तय समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करनी होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने और अनावश्यक देरी से मुक्ति दिलाना है।

बिजली, पानी और सीवर से जुड़ी सेवाओं की समय सीमा तय

नई व्यवस्था के तहत दिल्ली जल बोर्ड को सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना होगा। वहीं बिजली मीटर से जुड़े आवेदन और कनेक्शन एग्रीमेंट की प्रक्रिया अधिकतम 60 दिनों में पूरी करनी होगी। श्रम विभाग के अंतर्गत फैक्टरी योजना स्वीकृति 15 दिनों में और दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण केवल एक दिन में किया जाएगा। तौल एवं माप उपकरणों के पंजीकरण की प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी होगी, जबकि बैटरी रिसाइक्लिंग से संबंधित ऑथराइजेशन 15 दिनों में जारी किया जाएगा।

30 दिन में मिलेगी मोबाइल टावर की अनुमति

नगर निगम से जुड़ी कई सेवाओं की भी समय सीमा तय की गई है। मोबाइल टावर लगाने की अनुमति 30 दिनों में प्रदान की जाएगी, जबकि निर्माण सामग्री भंडारण की मंजूरी केवल एक दिन में मिल सकेगी। इसके अलावा होटल पंजीकरण, संचालन अनुमति, खाद्य व्यवसाय के लिए स्थानीय निकाय का एनओसी, मनोरंजन पार्क संचालन और वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों के पंजीकरण जैसी सेवाओं को 60 दिनों की समय सीमा में पूरा किया जाएगा।

कृषि और आबकारी विभाग की सेवाओं पर भी फोकस

कृषि विभाग के तहत कीटनाशक नियंत्रण संचालन लाइसेंस, बिक्री पंजीकरण और बीज लाइसेंस की प्रक्रिया 21 दिनों में पूरी होगी। वहीं, आबकारी विभाग के अंतर्गत बार लाइसेंस 30 दिनों में जारी किया जाएगा। आईएमएफएल और एफएल श्रेणी के ब्रांड एवं लेबल पंजीकरण की प्रक्रिया 42 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।

बिल्डर और रियल एस्टेट एजेंटों को भी मिलेगा लाभ

सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी समयबद्ध बनाया है। रेरा के तहत बिल्डर रजिस्ट्रेशन और रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30-30 दिनों में पूरी करनी होगी। इसके अलावा दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट के तहत वृक्ष कटान अनुमति पर 60 दिनों में निर्णय लिया जाएगा, जबकि लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग और संबंधित कार्यों की मंजूरी 45 दिनों में दी जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह व्यवस्था नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति अधिक सशक्त बनाएगी और सरकारी तंत्र की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। सरकार का उद्देश्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करना है, जहां प्रत्येक नागरिक और उद्यमी को समय पर सेवाएं मिलें, पारदर्शिता बनी रहे और विकास की रफ्तार तेज हो।

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