Gobara Navapara Municipal Council Legal Notice : छत्तीसगढ़ के गोबरा नवापारा स्थित वार्ड नंबर 20 में यह मामला सामने आया है। यहां शीतलापारा क्षेत्र में एक भवन का निर्माण किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था। जांच में पाया गया कि निर्माण तय नक्शे से अलग है।
स्वीकृत भवन की सीमा से बाहर जाकर काम किया गया। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया। योगिता सिन्हा और खेलावन राम सिन्हा को नोटिस जारी किया गया। यह नगर पालिका द्वारा भेजा गया दूसरा नोटिस है।
प्रशासन ने 7 अक्टूबर 2026 को यह नया नोटिस जारी किया। इसमें पुराने नोटिस का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है। नगर पालिका ने पहला नोटिस 27 अगस्त 2026 को दिया था। उस समय भी निर्माण पर सवाल उठाए गए थे।
संबंधित पक्ष ने 22 सितंबर को एक आवेदन दिया था। इसमें भवन स्वीकृत की समय सीमा बढ़ाने की मांग थी। हालांकि उन्होंने अतिरिक्त निर्माण से जुड़े कागजात जमा नहीं किए। जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए।
नगर पालिका ने अब सख्त रुख अपना लिया है। नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। मकान मालिकों को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश मिले हैं। इसमें जमीन के अधिकार से जुड़े कागज शामिल हैं।
इसके अलावा स्वीकृत नक्शा भी जमा करना होगा। अतिरिक्त निर्माण को वैध ठहराने वाले दस्तावेज भी देने होंगे। यदि ये कागजात जमा नहीं होते तो कार्रवाई तय है। पालिका उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर फैसला लेगी।
निर्धारित समय में जवाब न मिलने पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इस वैधानिक कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी। प्रशासन किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं है।
अब यह मामला सिर्फ भवन निर्माण की अनुमति का नहीं रहा। यह अतिरिक्त निर्माण को वैध साबित करने का मामला बन गया है। प्रशासन के इस रुख से इलाके में हड़कंप मच गया है। बिना अनुमति निर्माण करने वालों पर शिकंजा कस रहा है।