इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, (प्रतीकात्मक तस्वीर) 
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ITR Filing: आईटीआर दाखिल करते समय न करें ये गलतियां, वरना रुक सकता है रिफंड

Income Tax Return: असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7 जारी किए गए हैं।

मनोज आर्या

Income Tax Return Filing Last Date: देश में अब तक 6.7 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा कर चुके हैं और इसमें से बहुत सारे लोग रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। कई बार आईटीआर भरने के बावजूद भी समय पर आपको रिफंड नहीं मिल पाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में हम नीचे इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं।

ई-वेरिफिकेशन न करना: आईटीआर को केवल जमा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे फाइलिंग के 30 दिनों के अंदर वेरीफाई करना भी आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका रिफंड रुक जाता है। कई मामले करदाताओं को 5,000 रुपए तक के जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है।

एआईएस डेटा को दरकिनार करना: एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) में आपकी आय, बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट की सभी जरूरी डिटेल्स होती हैं। अगर एआईएस डेटा अलग होता है और आईटीआर में दी गई जानकारी भिन्न होती है तो आपका रिफंड रुक सकता है। इससे साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी दे सकता है। ऐसे में आईटीआर को फाइलिंग के दौरान एआईएस से मिलान करने को काफी जरूरी माना जाता है।

गलत आईटीआर फॉर्म का चयन : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से करदाताओं की आय और कारोबार के मुताबिक अलग-अलग आईटीआर फॉर्म जारी किए जाते हैं।

इस केस में रुक सकता है रिफंड

असेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7 जारी किए गए हैं। उदाहरण के लिए, सालाना 50 लाख रुपए तक के वेतन वालों को आईटीआर फॉर्म 1 भरना होता है। वहीं, बिजनेस और पेशे से 50 लाख रुपए तक की आय वालों को आईटीआर फॉर्म 4 भरना होता है। ऐसे में अगर कोई करदाता गलत आईटीआर का चयन करता है तो उसका रिफंड रुक सकता है।

क्या आईटीआर फाइल की बढ़ेगी डेडलाइन?

इनकम टैक्स (आईटी) डिपार्टमेंट की ओर से उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया गया है, जिसमें आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर करने का दावा किया गया था। आईटी डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्ट ‘एक्स’ पर की एक पोस्ट में लिखा कि एक फर्जी खबर चल रही है जिसमें कहा गया है कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तिथि 31.07.2025 को थी, जिसे 15.09.2025 तक बढ़ा दिया गया था) को आगे बढ़ाकर 30.09.2025 कर दिया गया है।

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