Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

टैरिफ को असंवैधानिक बताने पर भड़के ट्रंप, सुप्रीम कोर्ट को सुनाई खरी-खोटी, बोले- फिर से सोचने की जरूरत

Trump Slams Supreme Court: डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई, जिसमें उनके लगाए गए वैश्विक टैरिफ को असंवैधानिक ठहराया गया और उन्होंने पुनर्विचार की अपील की।

  • Written By: अक्षय साहू
Updated On: Feb 28, 2026 | 09:51 AM

डोनाल्ड ट्रंप (सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Trump on Supreme Court tariff Decision: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त की है, जिसमें उनके द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को असंवैधानिक घोषित किया गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उन देशों और कंपनियों को सैकड़ों अरबों डॉलर वापस करने की अनुमति दे सकता है, जिन्होंने वर्षों से अमेरिका से लाभ उठाया। 

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील भी की। ट्रंप ने लिखा कि अब इस निर्णय के अनुसार, जो कंपनियां और देश अमेरिका को लूटते रहे हैं, वे यह गतिविधि बढ़ा कर जारी रख सकते हैं।  ट्रंप ने अपनी पोस्ट ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को “अत्यधिक निराशाजनक” बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को बताया था असंवैधानिक

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया था, जिसमें ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक शुल्कों को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के दुरुपयोग के आधार पर असंवैधानिक ठहराया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को बिना कांग्रेस की मंजूरी के इतने व्यापक शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है।

सम्बंधित ख़बरें

Epstein Case में बिल क्लिंटन की गवाही… अमेरिकी इतिहास में पहली बार पूर्व राष्ट्रपति से पूछताछ

Nepal Elections 2026: जेन-जी विद्रोह के बाद पहली बार मतदान, PM पद के लिए तीन दिग्गजों में कांटे की जंग

क्या अमेरिका खरीदेगा क्यूबा? डोनाल्ड ट्रंप ने ‘फ्रेंडली टेकओवर’ का दिया चौंकाने वाला बयान

Hamid Mir का बड़ा आरोप: पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की मदद कर रहे हैं खाड़ी देश

इस फैसले का मतलब है कि ट्रंप के आदेश पर लागू “लिबरेशन डे” शुल्क और अन्य शुल्क अब वैध नहीं हैं। अदालत के अनुसार, व्यापार नीति में शुल्क लगाने का मुख्य अधिकार कांग्रेस का है, न कि राष्ट्रपति का। इससे वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ सकती है और कई कंपनियां पहले चुकाए गए शुल्क की वापसी के लिए मुकदमे दायर कर रही हैं।

मामले पर दोबारा सुनवाई की उम्मीद कम

विशेषज्ञों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पुनः सुनवाई बेहद दुर्लभ है। फिर भी ट्रंप ने मामले की दोबारा सुनवाई की संभावना पर सवाल उठाया है। उन्होंने चिंता जताई कि यह निर्णय विदेशी देशों और कंपनियों को “अनुचित विन्डफॉल” दे सकता है।

यह भी पढ़ें: Nepal Elections 2026: जेन-जी विद्रोह के बाद पहली बार मतदान, PM पद के लिए तीन दिग्गजों में कांटे की जंग

फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नया शुल्क लगाने की कोशिश की, लेकिन यह भी कांग्रेस की मंजूरी पर निर्भर होगा। कोर्ट के निर्णय से यह स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रपति के पास व्यापारिक शुल्क लगाने की इतनी व्यापक शक्ति नहीं है। इस फैसले ने अमेरिका की व्यापार नीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई चुनौतियां पैदा की हैं। 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को क्यों असंवैधानिक ठहराया?

    Ans: अदालत ने कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का दुरुपयोग करते हुए बिना कांग्रेस की मंजूरी के व्यापक शुल्क लगाए। इसलिए यह उनका अधिकार नहीं था।

  • Que: क्या ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकते हैं?

    Ans: सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार बहुत दुर्लभ है। ट्रंप इसे चुनौती दे सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार कोर्ट का निर्णय बदलना मुश्किल है।

  • Que: फैसले का वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव होगा?

    Ans: इस निर्णय से वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ सकती है। कंपनियां पहले चुकाए गए शुल्क वापस पाने के लिए मुकदमे कर रही हैं।

  • Que: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुल्क लगाने का अधिकार किसे दिया है?

    Ans: अदालत ने स्पष्ट किया कि व्यापारिक शुल्क लगाने का मुख्य अधिकार कांग्रेस का है, न कि राष्ट्रपति का।

Trump lashes out supreme court tariff decision urges rethinking approach

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Feb 28, 2026 | 09:51 AM

Topics:  

  • America
  • Donald Trump
  • Tariff War
  • World News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.