- Hindi News »
- World »
- Taliban New Family Law Afghanistan Girls Silence Consent Marriage
लड़कियों की खामोशी ही होगी शादी की हां, तालिबान के नए ‘फैमिली लॉ’ ने छीनी महिलाओं की आवाज; जानें पूरा मामला
- Written By: अमन उपाध्याय
Taliban New Family Law: तालिबान ने अफगानिस्तान में एक विवादित 'फैमिली लॉ' लागू किया है, जिसमें कुंवारी लड़कियों की चुप्पी को निकाह के लिए उनकी रजामंदी माना जाएगा।

सांकेतिक एआई फोटो
Taliban New Family Law Girl Marriage: अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान शासन ने एक बार फिर महिलाओं के अधिकारों को गंभीर चोट पहुंचाते हुए एक नया और विवादित ‘फैमिली लॉ’ पेश किया है। इस नए कानून के तहत अब कुंवारी लड़कियों की चुप्पी को ही निकाह के लिए उनकी आधिकारिक सहमति माना जाएगा।
तालिबान के इस कदम की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मानवाधिकार संगठनों द्वारा कड़ी आलोचना की जा रही है क्योंकि यह महिलाओं की स्वायत्तता को पूरी तरह खत्म करने वाला कदम माना जा रहा है।
क्या है तालिबान का नया कानून?
तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा ने ‘प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन स्पाउसेस’ नामक 31 अनुच्छेदों वाले इस नए नियम को मंजूरी दी है। इसे हाल ही में शासन के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। इस कानून में विवाह, तलाक और बाल विवाह से संबंधित कई कठोर प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो अफगानिस्तान में महिलाओं के जीवन को और अधिक कठिन बना सकते हैं।
सम्बंधित ख़बरें
ट्रंप की चेतावनी बेअसर! इजरायल ने ईरान के तेहरान समेत 4 शहरों को दहलाया, मिडिल ईस्ट में भीषण जंग की आहट
‘लक्ष्मण रेखा’ पार हुई! ईरान ने इजरायल पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, अमेरिका को भी दी खुली धमकी
फिलीपींस में 8.2 तीव्रता का प्रलयकारी भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी; तटीय इलाकों को खाली करने का आदेश
दक्षिण कोरिया: चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच दोबारा मतदान की मांग, सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी
खामोशी ही रजामंदी
इस कानून का सबसे विवादास्पद हिस्सा वह है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई ‘कुंवारी लड़की’ प्यूबर्टी तक पहुंचने के बाद निकाह के प्रस्ताव पर चुप रहती है तो उसकी इस चुप्पी को ही शादी के लिए उसकी रजामंदी मान लिया जाएगा। हालांकि, यह नियम लड़कों या पहले से शादीशुदा महिलाओं पर लागू नहीं होता है।
पिता और दादा को असीमित अधिकार
नए नियमों के अनुसार, पिता और दादा को बच्चों के विवाह के संबंध में सबसे अधिकार दिए गए हैं। यदि पिता या दादा के अलावा कोई अन्य रिश्तेदार नाबालिग की शादी तय करता है, तो उसे तभी वैध माना जाएगा जब जीवनसाथी को सामाजिक रूप से उपयुक्त और दहेज को स्वीकार्य पाया जाए।
हालांकि, तालिबान के जजों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकें जहां अभिभावक दुर्व्यवहार करने वाले या नैतिक रूप से अनफिट पाए जाते हैं। इसके अलावा, लापता पति, व्यभिचार के आरोप और धर्मत्याग जैसे मामलों पर भी न्यायाधीशों को अधिकार दिए गए हैं।
रद्द करने के लिए अदालती अनुमति अनिवार्य
इस कानून में ‘खियार अल-बुलुग’ यानी ‘यौवन पर विकल्प’ का भी उल्लेख है। यह प्रावधान उन व्यक्तियों को वयस्क होने पर शादी रद्द करने की अनुमति देता है जिनका विवाह बचपन में उनके संरक्षकों द्वारा कर दिया गया था। लेकिन, ऐसी किसी भी शादी को रद्द करना आसान नहीं होगा क्योंकि इसके लिए तालिबान की अदालत से औपचारिक मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया है।
यह भी पढ़ें:- खत्म हो रहा है ईरान के लिए समय! तेहरान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, सिचुएशन रूम में बुलाई हाई-लेवल मीटिंग
मानवाधिकारों पर गहराता संकट
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों ने इस नए कानून की कड़ी निंदा की है। राजनीतिक टिप्पणीकार फहीमा मोहम्मद का कहना है कि बाल विवाह में सार्थक सहमति जैसी कोई चीज नहीं हो सकती और चुप्पी को मंजूरी मानना लड़कियों को उनके अधिकारों से पूरी तरह वंचित करना है। 2021 में सत्ता में लौटने के बाद से ही तालिबान ने महिलाओं की उच्च शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर पहले ही कई कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, और यह नया कानून उस कड़ी में एक और भयावह अध्याय है।
Taliban new family law afghanistan girls silence consent marriage
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
Dimple Kapadia Birthday: ‘सागर जैसी आंखों वाली’ डिंपल से आसमान में हुई काका की मुलाकात, फिर जो हुआ बना इतिहास
Jun 08, 2026 | 10:30 AMबारिश में नहीं होगी बिजली कटौती! भंडारा में 36 तकनीकी कार्य समय से पहले पूरे
Jun 08, 2026 | 10:27 AMMP Rajya Sabha Election: महेश केवट पर भाजपा का बड़ा दांव, राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला हुआ रोचक
Jun 08, 2026 | 10:27 AMमानसून से पहले ही मेहरबान हुआ मौसम, मध्य प्रदेश में जून के शुरुआती दिनों में सामान्य से 65% ज्यादा बारिश
Jun 08, 2026 | 10:14 AMMaruti ने दे दिया बड़ा तोहफा, Grand Vitara पर 3 लाख से ज्यादा का फायदा, Baleno से Invicto तक बंपर डिस्काउंट
Jun 08, 2026 | 10:12 AMगड़चिरोली समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सख्त, बोले- दफ्तर नहीं, गांवों तक पहुंचे प्रशासन
Jun 08, 2026 | 10:10 AMपुणे में फर्जी निवेश ऐप का जाल, शेयर मार्केट और डिजिटल गोल्ड में बड़ी ठगी; 88 लाख रुपये का साइबर फ्रॉड
Jun 08, 2026 | 10:08 AMवीडियो गैलरी

गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग तेज, आगरा से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भरी हुंकार- VIDEO
Jun 07, 2026 | 10:36 PM
कानपुर में खूनी झड़प! ₹3000 के चक्कर में महिला डॉक्टर को घसीटा या व्यापारी की पत्नी पर चढ़ा दी गाड़ी? VIDEO
Jun 07, 2026 | 09:48 PM
नेहरू का रिकॉर्ड ध्वस्त! PM मोदी ने रचा इतिहास, बीजेपी नेताओं ने किया बड़ा दावा, देखें VIDEO
Jun 07, 2026 | 09:34 PM
आधी रात को बीच सड़क पर पुलिस ने युवक को जड़ा थप्पड़? छत्तीसगढ़ का ये हाई-वोल्टेज VIDEO हुआ वायरल
Jun 07, 2026 | 09:25 PM
RBI के बाद सामने आई नई टेंशन! क्या है Stagflation जिसने बढ़ाई भारत की चिंता?
Jun 07, 2026 | 04:43 PM
₹750 करोड़ के प्रोजेक्ट में बदइंतजामी देख भड़कीं साध्वी निरंजन ज्योति, मंच से ही अधिकारियों को लगाई फटकार
Jun 07, 2026 | 02:40 PM














