शेख हसीना और ट्यूलिप सिद्दीक, फोटो (सो. सोशल मीडिया)
Bangladesh Sheikh Hasina News In Hindi: बांग्लादेश की राजनीति में जारी भारी उथल-पुथल के बीच ढाका से एक बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार से जुड़े सदस्यों के खिलाफ एक अहम और सख्त फैसला सुनाया है।
सोमवार, 2 फरवरी 2026 को ढाका की विशेष न्यायाधीश अदालत-4 के न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम ने पूर्बाचल प्लॉट घोटाले से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में शेख हसीना को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई।
अदालत ने केवल शेख हसीना ही नहीं बल्कि उनके परिवार के अन्य प्रमुख सदस्यों को भी इस घोटाले में सजा दी है। हसीना की भतीजी और ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त, हसीना की दूसरी भतीजी अजमीना सिद्दीक और भतीजे राडवान मुजीब सिद्दीक बॉबी को भी दो मामलों में से एक में सात-सात साल जेल की सजा दी गई है। सजा के साथ-साथ अजमीना और बॉबी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है जिसे न चुकाने पर उन्हें छह महीने अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (ACC) के अनुसार, शेख हसीना ने राजुक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके पूर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के डिप्लोमैटिक जोन में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए गैर-कानूनी तरीके से 10-10 कट्ठा के छह प्लॉट हासिल किए थे। जांच में पाया गया कि मौजूदा नियमों के तहत वे इन प्लॉट्स के हकदार नहीं थे। इस मामले में हसीना और उनके परिवार के अलावा 11 अन्य आरोपियों को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है।
यह भी पढ़ें:- पाक के लिए नासूर बने बलूच! महिला फिदायिनों से थर-थर कांप रही मुनीर की फौज, 40 घंटे में 200 सैनिकों की मौत
कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार, इस मामले का ट्रायल काफी तेजी से पूरा किया गया जिसमें कुल 39 लोगों ने गवाही दी। शेख हसीना के लिए यह सजा पहली नहीं है पिछले साल नवंबर और दिसंबर के बीच उन्हें चार अन्य भ्रष्टाचार के मामलों में कुल 26 साल की सजा सुनाई गई थी। उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल को भी उन मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। वर्तमान फैसले के बाद 78 वर्षीय हसीना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।