आकाश में उड़ती हुई्ं पतंगे, फोटो ( सो. सोशल मीडिया )
नवभारत इंटरनेशनल डेस्क: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने पतंगबाजी पर स्थायी रोक लगाने के लिए नया कानून बनाया है। अब पतंग उड़ाने या बनाने पर सख्त सजा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह फैसला वसंत त्योहार से पहले लिया गया है, जब परंपरागत रूप से लोग पतंगबाजी करके वसंत का स्वागत करते हैं।
बता दें कि पंजाब में पतंगबाजी पर हो रहे हादसों के कारण रोक लगा दी गई है। पतंग उड़ाने के दौरान मांझे से लोगों के घायल होने की घटनाएं बढ़ गई थीं। सबसे पहले पाकिस्तान में साल 2005 में लाहौर में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, उस दौरान पतंगबाजी के चपेट में आकर 11 लोग घायल हो गए थे। जिसके बाद वहां पर पतंगबाजी को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया।
नए कानून के तहत अब भारी जुर्माना लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब पाकिस्तान में पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल तक की सजा और 20 लाख पाकिस्तानी रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। पतंग और मांझा बनाने वालों के लिए यह सजा और भी सख्त है, जिसमें 7 साल तक की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
आपको बता दें कि वसंत के त्योहार पर पंजाब में पतंगबाजी एक बहुत पुरानी परंपरा है। लोग इस दिन पतंग उड़ाकर खुशी मनाते हैं। लेकिन अब सुरक्षा के कारण सरकार ने पतंगबाजी पर रोक लगा दी है।
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पाकिस्तान के सत्तारूढ़ मुस्लिम लीग पार्टी के विधायक मुजतबा शुजा-उर-रहमान ने एक नया विधेयक पेश किया, जिसे बहुमत से पास कर दिया गया। उनका कहना है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य लोगों की सुरक्षा बढ़ाना और पतंगबाजी से जुड़े खतरों को कम करना है।
दरअसल, पंजाब में पतंगबाजी पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला सुरक्षा और परंपरा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। एक ओर यह कानून लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखता है, जबकि दूसरी ओर यह एक पसंदीदा सांस्कृतिक गतिविधि को रोकता है। इस कानून का असर और इसे लागू करने के तरीके पर जनता की प्रतिक्रिया अहम होगी।