चीन का झंंडा, फोटो ( सो. सोशल मीडिया )
बीजिंग: चीन में बच्चों के अपहरण और तस्करी के गंभीर अपराध में दोषी एक महिला को मौत की सजा दिए जाने के बाद फांसी पर लटका दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, इस महिला ने पिछले दस वर्षों में 17 बच्चों का अपहरण कर उन्हें 30-30 हजार रुपये में बेच दिया था। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार, यह सजा शुक्रवार को दक्षिण-पश्चिमी गुइझोउ प्रांत के गुइयांग में दी गई।
चीनी समाचार एजेंसी के अनुसार, 62 वर्षीय यू हुआयिंग पर 1993 से 2003 के बीच गुइझोऊ, चोंगकिंग और युन्नान समेत कई क्षेत्रों में बच्चों की तस्करी की साजिश रचने का आरोप था। रिपोर्ट के मुताबिक, उच्चतम जनवादी अदालत द्वारा उनकी मौत की सजा को मंजूरी मिलने के बाद गुइझोउ प्रांत के गुइयांग इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने इस सजा को लागू कर दिया।
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चीन के गुइयांग की एक अदालत ने 25 अक्टूबर 2024 को एक महिला को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने उसकी निजी संपत्ति जब्त करने और उसे आजीवन राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने का भी आदेश दिया। यह फैसला 2022 में यांग निउहुआ की शिकायत के बाद लिया गया, जिसके आधार पर आरोपी यू को गिरफ्तार किया गया था। यू पर आरोप था कि उसने 1995 में गुइझोऊ से निउहुआ का अपहरण किया और हेबई में 2,500 युआन (लगभग 30 हजार भारतीय रुपये) में बेच दिया था। चीन लंबे समय से संगठित गिरोहों द्वारा बच्चों के अपहरण की समस्या से जूझ रहा है, जहां इन्हें भीख मांगने या आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल करने के अलावा निःसंतान दंपतियों को बेचा जाता है।
दक्षिण-पश्चिम चीन में नवंबर 2023 में, गुइझोउ प्रांतीय उच्च न्यायालय ने 17 बच्चों के अपहरण और तस्करी के आरोप में दोषी ठहराई गई यू हुआयिंग को मौत की सजा सुनाई। बता दें कि गुइझोउ प्रांतीय उच्च न्यायालय ने मामले की दोबारा सुनवाई की, और जनवरी 2024 में पुलिस द्वारा नए सबूत मिलने के बाद पुनः समीक्षा का आदेश दिया। इसके बाद, अक्टूबर 2024 में, अदालत ने यू को मौत की सजा सुनाई। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार, अदालत ने यू के सभी राजनीतिक अधिकारों को समाप्त कर दिया और उसकी निजी संपत्ति भी जब्त कर ली।