सिंगापुर में भारतीय मूल के पांच लोगों को जेल, सांकेतिक फोटो ( सो. सोशल मीडिया )
नवभारत इंटरनेशनल डेस्क: सिंगापुर में भारतीय मूल के पांच लोगों को एक हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर जेल और कोड़ों की सजा सुनाई गई है। यह मामला एक होटल में पूर्व बाउंसर की हत्या से जुड़ा है। अदालत ने श्रीधरन एलंगोवन को 36 महीने की कैद और छह कोड़ों की सजा दी, जबकि मनोजकुमार वेलयानाथम को 30 महीने की जेल और चार कोड़े मिले।
इसी तरह, शशिकुमार पाकिरसामी को 24 महीने की कैद और दो कोड़े, पुथेनविला कीथ पीटर को 26 महीने की जेल और तीन कोड़े तथा राजा ऋषि को 30 महीने की कैद और चार कोड़ों की सजा सुनाई गई।
खबर के अनुसार, सिंगापुर के कॉनकॉर्ड होटल और शॉपिंग मॉल में 2023 में हुए दंगे के मामले में कई लोगों ने आरोप स्वीकार कर लिए हैं। इस मामले में श्रीधरन (30), मनोजकुमार (32) और शशिकुमार (34) एक समूह से जुड़े थे। वहीं, 30 वर्षीय अश्विन पचन पिल्लई सुकुमारन पर पहले हत्या का आरोप लगाया गया था। उस पर 29 वर्षीय पूर्व बाउंसर मोहम्मद इशरत मोहम्मद इस्माइल की हत्या करने का संदेह है।
भारतीय मूल के इस व्यक्ति का मामला अभी भी लंबित है। इशरत और उसका दोस्त, 30 वर्षीय मुहम्मद शाहरुल निजाम उस्मान, ‘क्लब रयूमर्स’ में बाउंसर के रूप में काम करता था और वे एक अलग समूह का हिस्सा थे।
19 अगस्त 2023 को कॉनकॉर्ड होटल और शॉपिंग मॉल में स्थित क्लब रयूमर्स में करीब 10 लोग शराब पी रहे थे, जिनमें आरोपी भी शामिल थे। इसी दौरान इशरत नामक युवक अपने दोस्त शाहरुल निजाम के साथ वहां पहुंचा, क्योंकि वह अपनी शादी का निमंत्रण पत्र देने आया था। क्लब के प्रवेश द्वार के पास बैठने के दौरान इशरत और आरोपियों के बीच कहासुनी हो गई।
सुबह करीब छह बजे, जब क्लब बंद होने वाला था, तब यह बहस बढ़ गई और आरोपियों ने इशरत पर चाकू से कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल होने के बाद क्लब के कर्मचारियों ने एंबुलेंस बुलाई, लेकिन अधिक खून बन जाने के कारण अस्पताल पहुंचने से पहले ही इशरत की मौत हो गई।