3AC कोच में शराब की बोतलों संग दिखे कथित रेलवे कर्मचारी, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आया रेलवे
Railway Staff Liquor Video : सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ट्रेन के 3AC कोच में कुछ लोग शराब की बोतलों के साथ बैठे नजर आए। दावा किया जा रहा है कि इनमें कुछ रेलवे कर्मचारी भी शामिल हैं।
- Written By: हितेश तिवारी
वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट। (सोर्स - सोशल मीडिया)
Train Liquor Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन के 3AC कोच के अंदर कुछ लोग शराब की बोतलों के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आने वाले कुछ लोग रेलवे कर्मचारी हैं।
हालांकि वीडियो में किसी को शराब पीते हुए साफ तौर पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन टेबल पर रखी शराब की बोतलों ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स रेलवे प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।
Please share your PNR number and mobile no. preferably via DM to enable us to take immediate action. You may also raise your concern directly on https://t.co/JNjgaq1zyT or dial 139 for speedy redressal. https://t.co/utEzIqB89U — RailwaySeva (@RailwaySeva) May 29, 2026
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शराब की बोतलों के साथ दिखे रेलवे कर्मचारी
वायरल क्लिप में कुछ लोग ट्रेन के एसी कोच में बैठकर वीडियो बनवाते नजर आते हैं। उनके सामने टेबल पर दो शराब की बोतलें और रेलवे का पैक्ड पानी रखा दिखाई देता है। वीडियो में कोई आवाज नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि यदि शराब का सेवन नहीं किया जा रहा था तो बोतलें वहां क्यों रखी गई थीं।
इसी बीच एक सोशल मीडिया यूजर ने रेल मंत्रालय और रेलवे सेवा को टैग करते हुए पूछा कि क्या ट्रेन के अंदर शराब पीना कानूनी है और क्या वीडियो में दिख रहे लोग वास्तव में रेलवे कर्मचारी हैं। इस पोस्ट के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया।
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रेलवे ने कार्रवाई के लिए मांगी जानकारी
वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने भी संज्ञान लिया है। रेलवे सेवा (RailwaySeva) ने पोस्ट करने वाले यूजर से PNR नंबर और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी मांगी है ताकि मामले की जांच की जा सके। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 के अनुसार ट्रेन में शराब पीना, नशे की हालत में हंगामा करना या यात्रियों को परेशान करना दंडनीय अपराध माना जाता है।
ऐसे मामलों में जुर्माना, जेल या ट्रेन से उतारे जाने जैसी कार्रवाई हो सकती है। वहीं यदि कोई रेलवे कर्मचारी ड्यूटी के दौरान या रेलवे नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल रेलवे मामले की जांच के लिए आवश्यक जानकारी जुटा रहा है।
