मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर कैमरे के सामने रो पड़ी आतिशी, कोर्ट के फैसले को बताया सच्चाई की जीत
आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आप नेताओं में खुशी की लहर है। हालांकि आप नेता आतिशी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भावुक नजर आईं।
- Written By: शानू शर्मा
आप नेता आतिशी मनीष सिसोदिया के जमानत मिलने पर भावुक हो गई
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। जिसके बाद AAP नेताओं में खुशी की लहर है। 17 महीनों के बाद मिली इस आजादी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आप नेता आतिशी काफी भावुक नजर आईं।
उन्होंने इस फैसले को सत्य की जीत बताई है। एक स्कूल में अपना भाषण देते हुए उन्होंने इसे दिल्ली के छात्रों की जीत बताई है। आतिशी ने कहा कि उन्हें जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। इसी बीच वहां मौजूद लोग मनीष सिसोदिया के जयकारे लगाने लगे।
सोशल मीडिया पर वीडियो वारल
आप नेता अतिशी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें आतिशी संबोधन के बीच रोने लगती है। वो कहती हैं कि दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फसाया गया। इतना कहते ही आप नेता की जुबान लड़खराने लगती है और वो बीच सभा में रोने लगती हैं।
सम्बंधित ख़बरें
भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा- मुस्लिमों को नमाज के लिए वैकल्पिक जगह दें
Mannat Renovation Case:’मन्नत’ के रेनोवेशन का रास्ता साफ! सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान को दी बड़ी राहत
Lalu Yadav Bail: सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को बड़ी राहत, देवघर चारा घोटाला में जमानत रहेगी बरकरार
तमिलनाडु में गोहत्या से हटा प्रतिबंध, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक; जानें क्या है मामला
#WATCH | Delhi Minister and AAP leader Atishi breaks down as she remembers AAP leader Manish Sisodia He has been granted bail by the Supreme Court in the Delhi Excise policy case. pic.twitter.com/eh9oib3uRp — ANI (@ANI) August 9, 2024
यह भी पढ़ें- जेल से छूटने के बाद भी ‘आजाद’ नहीं होंगे मनीष सिसोदिया, SC ने 3 शर्तों पर दी है जमानत
अदालत ने क्या कहा
सिसोदिया को बाहर निकालने के लिए कागजी काम पूरे किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीनों से जेल में बंद है। इसके बाद भी उनकी सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन ने कहा कि मामले में बिना किसी मूवमेंट के उन्हें जेल में कैद रखना “न्याय का उपहास” होगा। इसी आधार पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को जमानत दी गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक जमानत जेल से निकलते ही मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के जाएंगे।
यह भी पढ़ें- मनीष सिसोदिया को मिली जमानत, 17 महीनों के बाद जेल से बाहर आएंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम
