प्रतीकात्म इमेज(सोर्स- एआई जनरेटेड)
Baghpat Love Jihad Case: उत्तर प्रदेश के बागपत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन सब हैरान है। दरअसल, इस मामले में लड़की नहीं बल्कि लड़का लव जिहाद का शिकार हुआ है। चौकाने वाली बात यह है कि लड़का डायल 112 पर तैनात कांस्टेबल है, जिसने एक महिला पर प्रेमजाल में फंसाकर मजार में कलमा और मस्जिद में धर्म परिवर्तन कराने, ब्लैकमेल करने और लाखों रुपये वसूलने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली खेकड़ा में दर्ज कराई गई शिकायत में कांस्टेबल श्रीकांत ने आरोप लगाया है कि उसकी मुलाकात दिल्ली के खानपुर निवासी मुबबसरीन उर्फ हिना से हुई थी और दोनों की मुलाकात जल्द ही प्रेम में बदल गई, जिसके बाद कांस्टेबल उसके प्रभाव में आ गया और फिर जब वह महिला से मिलने दिल्ली गया तब उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया जिस वजह से वह जेल में भी रहा।
कांस्टेबल श्रीकांत ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने मुकदमा वापस लेने के नाम पर उसके परिवार से करीब 14 लाख रुपये वसूल लिए। जमानत पर रिहा होने के बाद भी उस पर केस खत्म कराने के लिए लगातार दबाव बनाया जाता रहा। पीड़ित का दावा है कि आरोपी महिला हिना ने उसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा और इसके बदले केस खत्म कराने के साथ आर्थिक व पारिवारिक मदद का लालच दिया। इसके अलावा इनकार करने पर उसे आजीवन कारावास की धमकी दी गई।
शिकायत में बताया गया है कि मुबबसरीन उर्फ हिना और उसके साथियों आलम, अशरफ और सलीम ने उसे खेकड़ा क्षेत्र के सैदपुर गांव स्थित एक मजार पर ले जाकर चादर चढ़वाई और कलमा पढ़वाया। इसके बाद उससे छह दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए, जिनमें कथित रूप से धर्म परिवर्तन से जुड़े कागजात शामिल थे। आरोप है कि बाद में उसे दिल्ली स्थित फतेहपुरी मस्जिद ले जाया गया जहां कारी अबरार के जरिए उसका मुस्लिम होने का प्रमाणपत्र बनवाया गया। इसके अलावा उसे जमात में भेजने और खतना कराने का दबाव भी बनाया गया, जिसका उसने विरोध किया।
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पीड़ित कांस्टेबल के अनुसार, विरोध करने के बाद आरोपियों ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे और पैसे की मांग की जाने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बागपत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मुबबसरीन उर्फ हिना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हिना समेत अन्य आरोपियों आलम, अशरफ, सलीम, कारी अबरार और एक मौलवी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। इनमें बीएनएस की धारा 351(1), 352, 299, 308(4), 3, 3(5), 5(1), 3(2)(वी) और आईटी एक्ट की धारा 66सी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।