Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

ईसाई बने तो नहीं मिलेंगे SC वाले फायदे…इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को दिए सख्त निर्देश

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण के बाद भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा बनाए रखने को 'संविधान के साथ धोखाधड़ी' के समान बताया है।

  • Written By: अभिषेक सिंह
Updated On: Dec 02, 2025 | 10:18 PM

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतर के बाद भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा बनाए रखने को ‘संविधान के साथ धोखाधड़ी’ के समान बताया है। उच्च न्यायालय ने यूपी के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि धर्मांतरण के बाद ईसाई बनने वाले व्यक्ति SC के तहत मिलने वाले लाभ न उठा पाए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया कि अल्पसंख्यक दर्जा और अनुसूचित जाति के दर्जे के बीच अंतर को सख्ती से लागू किया जाए।

जानिए क्या कुछ है पूरा मामला?

न्यायालय ने साथ ही प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों के लिए ऐसे मामलों की पहचान कर उनकी रोकथाम के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए चार महीने की समय सीमा निर्धारित की। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि ने जितेंद्र साहनी नाम के व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया।

सम्बंधित ख़बरें

समुद्र में खौलता पानी! गुजरात-महाराष्ट्र तट के पास अरब सागर में रहस्यमयी हलचल, मचा हड़कंप

पश्चिम बंगाल में BJP की नई टीम का ऐलान, दो मौजूदा सांसद समेत इन नेताओं को मिली कमान

फिर मुंबई जैसा हमला करने की तैयारी में लश्कर! आतंकियों को दे रहा पानी में लड़ने की ट्रेनिंग, सामने आया VIDEO

नितिन नबीन के सामने क्या होंगी चुनौतियां? ‘मिशन साउथ’ से 2029 चुनाव तक खुद को करना होगा साबित

उल्टा पड़ गया साहनी का दांव

साहनी पर हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाने और दुश्मनी बढ़ाने का आरोप है। साहनी ने इस आधार पर चार्जशीट रद्द करने की मांग की थी कि उन्होंने अपनी जमीन पर ईसा मसीह की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए संबंधित अधिकारियों से इजाजत मांगी थी और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया था।

ईसाई धर्म अपनाकर बताया हिंदू

21 नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका के सपोर्ट में फाइल किए गए एफिडेविट की जांच की और पाया कि याचिकाकर्ता ने एफिडेविट में अपना धर्म हिंदू बताया था, भले ही उसने ईसाई धर्म अपना लिया था। कोर्ट को बताया गया कि धर्म बदलने से पहले, याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति समुदाय से था और उसने एफिडेविट में अपना धर्म हिंदू बताया था।

इस बीच एक अहम आदेश में हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकीलों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस की पूरी लिस्ट जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया। जस्टिस विनोद दिवाकर ने इटावा के एक वकील मोहम्मद कफील की फाइल की गई क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

यह भी पढ़ें: ‘गजवा-ए-हिंद का सपना देखने वालों को सीधा 72 हूरों से मिला दो’, मौलाना मदनी पर भड़कीं साध्वी प्राची

कफील ने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें एक मामले में पुलिस अधिकारियों को समन जारी करने की उनकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया था। रिकॉर्ड और एफिडेविट की जांच करने के बाद, कोर्ट ने कहा, “एफिडेविट के अनुसार, पिटीशनर तीन क्रिमिनल केस में फंसा है, और उसके सभी भाइयों को खतरनाक क्रिमिनल बताया गया है। ऐसे हालात में, यह सोचना ज़रूरी है कि ऐसे क्रिमिनल मामलों में पिटीशनर का शामिल होना उसकी प्रोफेशनल ईमानदारी पर कितना असर डाल सकता है।”

No sc benefits after converting to christianity high court rules fraud

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Dec 02, 2025 | 10:18 PM

Topics:  

  • Allahabad High Court
  • Latest News
  • Uttar Pradesh News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.