मौलाना देश के किसी कोने में हो, उसे ढूंढकर पेश करो...इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या-डकैती में फरार शख्स

Allahabad High Court Order on Murder and Robbery Convict Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हत्या और डकैती मामले में दोषी मौलाना खुर्शीद जमील कादरी को हर हाल में पेश करने का आदेश दिया है।
Maulana may be in any corner of the country, find him and present him
इलाहाबाद हाईकोर्ट। इमेज-सोशल मीडिया
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UP News Today: इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। मौलाना खुर्शीद जमील को कोर्ट से आजीवान कारावास की सजा मिली थी। वैसे, बाद में उसे अपील के बाद जमानत मिल गई, पर वह फरार हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौलाना को तलाश कर उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि फरार मौलाना देश के किसी भी कोने में हो, उसे ढूंढकर अदालत में पेश किया जाए।

मामले में प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को कड़े निर्देश जारी हुए हैं। मामला प्रयागराज के धूमनगंज थाने से जुड़ा है, जहां मौलाना खुर्शीद जमील कादरी के खिलाफ हत्या और डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने उसे साल 1984 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ मौलाना खुर्शीद जमील कादरी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर जमानत ले ली। जमानत मिलते ही जेल से बाहर आने के बाद वह फरार हो गया। पुलिस उसे लंबे समय से खोज रही है। हाई कोर्ट ने मौलाना को पेश करने तक का आदेश दे दिया है। तब से पुलिस और एक्टिव हो गई है।

बिहार के मुजफ्फरपुर का है रहने वाला

जांच में पता चला कि मौलाना खुर्शीद जमील अब फरार है। अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) भी जारी किया। साथ ही हाई कोर्ट ने उसके दोनों जमानतदारों को अदालत में तलब किया। पुलिस ने जानकारी दी कि दोनों जमानतदारों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि मौलाना खुर्शीद जमील बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है।

11 दिसंबर को होनी है सुनवाई

पुलिस की टीम उसकी तलाश में बिहार भी गई थी, पर वहां से ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी। अब हाई कोर्ट ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि भगोड़े मौलाना खुर्शीद जमील कादरी की हर हाल में तलाश की जाए। केस की अब 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। पुलिस तारीख से पहले फरार आरोपी का सुराग लगाने की कोशिश कर रही।

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