- Hindi News »
- Uttar Pradesh »
- No Sc Benefits After Converting To Christianity High Court Rules Fraud
ईसाई बने तो नहीं मिलेंगे SC वाले फायदे…इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को दिए सख्त निर्देश
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण के बाद भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा बनाए रखने को 'संविधान के साथ धोखाधड़ी' के समान बताया है।
- Written By: अभिषेक सिंह

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सोर्स- सोशल मीडिया)
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतर के बाद भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा बनाए रखने को ‘संविधान के साथ धोखाधड़ी’ के समान बताया है। उच्च न्यायालय ने यूपी के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि धर्मांतरण के बाद ईसाई बनने वाले व्यक्ति SC के तहत मिलने वाले लाभ न उठा पाए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया कि अल्पसंख्यक दर्जा और अनुसूचित जाति के दर्जे के बीच अंतर को सख्ती से लागू किया जाए।
जानिए क्या कुछ है पूरा मामला?
न्यायालय ने साथ ही प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों के लिए ऐसे मामलों की पहचान कर उनकी रोकथाम के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए चार महीने की समय सीमा निर्धारित की। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि ने जितेंद्र साहनी नाम के व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया।
सम्बंधित ख़बरें
भीषण गर्मी ने बढ़ाई बिजली की किल्लत, भारत में पहली बार 252.07 गीगावाट पहुंची डिमांड; टूटा पुराना रिकॉर्ड
टैरिफ नया खेल है…स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अमेरिकी चुनाव तक! पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ ने बताए बड़े खतरे
माली में कोहराम! राजधानी के एयरपोर्ट और सैन्य ठिकानों पर भीषण आतंकी हमला, अल-कायदा और IS पर गहराया शक
यूनिवर्सिटी कैंपस में ‘खाकी’ का कहर: THAR ने रिटायर्ड रजिस्ट्रार को कुचला; गाड़ी छोड़ भागे पुलिसकर्मी
उल्टा पड़ गया साहनी का दांव
साहनी पर हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाने और दुश्मनी बढ़ाने का आरोप है। साहनी ने इस आधार पर चार्जशीट रद्द करने की मांग की थी कि उन्होंने अपनी जमीन पर ईसा मसीह की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए संबंधित अधिकारियों से इजाजत मांगी थी और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया था।
ईसाई धर्म अपनाकर बताया हिंदू
21 नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका के सपोर्ट में फाइल किए गए एफिडेविट की जांच की और पाया कि याचिकाकर्ता ने एफिडेविट में अपना धर्म हिंदू बताया था, भले ही उसने ईसाई धर्म अपना लिया था। कोर्ट को बताया गया कि धर्म बदलने से पहले, याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति समुदाय से था और उसने एफिडेविट में अपना धर्म हिंदू बताया था।
इस बीच एक अहम आदेश में हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकीलों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस की पूरी लिस्ट जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया। जस्टिस विनोद दिवाकर ने इटावा के एक वकील मोहम्मद कफील की फाइल की गई क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
यह भी पढ़ें: ‘गजवा-ए-हिंद का सपना देखने वालों को सीधा 72 हूरों से मिला दो’, मौलाना मदनी पर भड़कीं साध्वी प्राची
कफील ने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें एक मामले में पुलिस अधिकारियों को समन जारी करने की उनकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया था। रिकॉर्ड और एफिडेविट की जांच करने के बाद, कोर्ट ने कहा, “एफिडेविट के अनुसार, पिटीशनर तीन क्रिमिनल केस में फंसा है, और उसके सभी भाइयों को खतरनाक क्रिमिनल बताया गया है। ऐसे हालात में, यह सोचना ज़रूरी है कि ऐसे क्रिमिनल मामलों में पिटीशनर का शामिल होना उसकी प्रोफेशनल ईमानदारी पर कितना असर डाल सकता है।”
No sc benefits after converting to christianity high court rules fraud
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
लेटेस्ट न्यूज़
बंगाल चुनाव: ममता की मुश्किलें बढ़ाने मैदान में उतरे राहुल गांधी, क्या पहुंचा पाएंगे TMC को नुकसान?
Apr 25, 2026 | 09:00 PMबुमराह-हेजलवुड के बाद अब पैट कमिंस को लिया आड़े हाथों, वैभव सूर्यवंशी ने 5 गेंदों में जड़े लगातार 5 छक्के
Apr 25, 2026 | 08:58 PMशीश महल 2.0 ने डुबोई केजरीवाल की लंका! राघव चड्ढा ने बताया दिल्ली चुनाव में क्यों हुई AAP की दुर्गति- VIDEO
Apr 25, 2026 | 08:53 PMअमरावती के पीआई पर पत्नी को सड़क पर मारने का आरोप, डाबकी रोड पुलिस थाने में शिकायत
Apr 25, 2026 | 08:44 PMअमेरिकी दूतों के आने से पहले ही इस्लामाबाद से निकले अराघची, क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता में पड़ गई दरार?
Apr 25, 2026 | 08:43 PMअंधश्रद्धा फैलाने वाले भोंदू बाबा गिरफ्तार, बच्चों पर अमानवीय प्रयोग, पुलिस ने अमरावती से पकड़ा
Apr 25, 2026 | 08:42 PMछत्तीसगढ़ में माओवाद का खात्मा! हेमला इय्थु समेत 47 खूंखार नक्सलियों ने डाले हथियार, भारी हथियार बरामद- PHOTOS
Apr 25, 2026 | 08:40 PMवीडियो गैलरी

UP News: मेरठ का तुषार कैसे बना ‘हिजबुल्लाह’? मोबाइल और इंस्टाग्राम ने बनाया आतंकी
Apr 24, 2026 | 10:28 PM
PM मोदी के हुगली दौरे के बाद क्या बदला माहौल? महिलाओं ने सुरक्षा पर उठाए सवाल, युवाओं ने मांगा रोजगार
Apr 24, 2026 | 10:23 PM
संदीप पाठक के पास थे सिर्फ 3 रास्ते…जानें IIT प्रोफेसर ने AAP छोड़ क्यों चुना BJP का साथ? देखें VIDEO
Apr 24, 2026 | 10:12 PM
पहाड़ों पर ₹80 की पानी की बोतल का सच: क्या यह लूट है या मजबूरी? हकीकत जानकर दंग रह जाएंगे
Apr 24, 2026 | 10:09 PM
UP बोर्ड में लड़कियों की बादशाहत! टॉपर्स लिस्ट में केवल एक लड़का, कशिश और शिखा वर्मा ने किया प्रदेश का नाम रोशन
Apr 24, 2026 | 02:04 PM
‘तुम यहां क्या कर रहे हो…?’, केदारनाथ धाम में मुस्लिम के साथ गाली-गलौज, VIDEO हुआ वायरल
Apr 23, 2026 | 10:43 PM














