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बलिया में हत्या के 9 साल पुराने मामले में 3 सगे भाइयों समेत 5 को आजीवन कारावास

चुनावी रंजिश में 9 साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में बलिया की एक कोर्ट ने तीन सगे भाइयों समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

  • By रीना पंवार
Updated On: Oct 20, 2024 | 02:03 PM

(फोटो सोर्स सोशल मीडिया)

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बलिया : बलिया जिले की एक कोर्ट ने हत्या के एक 9 साल पुराने मामले में तीन सगे भाइयों समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। व्यक्ति की हत्या चुनावी रंजिश के तहत की गई थी। मामले की जानकारी देते हुए एसपी विक्रांत वीर ने रविवार को बताया कि आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट ने 9 साल पुराने इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है।

अपर जिला जज राम कृपाल की अदालत ने शनिवार को इस मुकदमे की सुनवाई की। केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रमेश यादव, जनार्दन यादव और सुरेश यादव के साथ अनिल यादव और राम विलास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी को दोषी करार देते हुए प्रत्येक दोषी पर 18,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में दोषी ठहराए गए रमेश यादव, जनार्दन यादव और सुरेश यादव तीनों रिश्ते में सगे भाई हैं।

क्या था पूरा मामला

घटना बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में साल 2015 में घटी थी। गांव में पंचायत चुनावों को लेकर आरोपियों को मृतक और एक अन्य व्यक्ति से रार थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 अक्टूबर 2015 को पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी के समर्थन करने को लेकर रामनाथ यादव और कान्ता यादव को गोली मारी गई, जिसमें रामनाथ यादव की मौत हो गई।

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इस मामले में राजेश यादव नाम के व्यक्ति की तहरीर पर रमेश यादव, जनार्दन यादव और सुरेश यादव के साथ-साथ अनिल यादव तथा रामविलास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की हत्या समेत अन्य संबंधित धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। इस केस की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जिसमें कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद शनिवार को फैसला सुनाया।

(एजेंसी इनपुट के साथ) 

Life imprisonment to 5 convicts in 9 year old murder case in ballia

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Published On: Oct 20, 2024 | 02:02 PM

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