कानपुर में शिक्षण संस्थान होंगे तंबाकू मुक्त, टॉफी गाइडलाइन के पालन को DM ने दिए सख्त निर्देश

Kanpur DM Toffee Guidelines: जिलाधिकारी ने कहा कि तंबाकू एवं नशीले पदार्थों का सेवन युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ भविष्य को भी प्रभावित करता है। इससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है।
Kanpur DM Toffee Guidelines
कानपुर में नशामुक्त शिक्षा परिसर की पहल(सोर्स: सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • अब शिक्षण संस्थाओं को किया जाएगा नशामुक्त

  • तंबाकू सेवन से युवाओं का भविष्य होता है प्रभावित

  • नशे से बढ़ता है कैंसर, हृदय और श्वसन रोगों का खतरा

Kanpur Tobacco-Free Educational Institutions: युवाओं को तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव से बचाने तथा तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से कानपुर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में बुधवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में तंबाकू मुक्त युवा 4.0 अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने, जनजागरूकता गतिविधियां तेज करने तथा कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण की सामूहिक शपथ भी दिलाई।

जिलाधिकारी ने कहा कि तंबाकू एवं नशीले पदार्थों का सेवन युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ उनके भविष्य को भी प्रभावित करता है। इससे कैंसर, हृदय एवं श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। नशे की लत शिक्षा, कार्यक्षमता और पारिवारिक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। युवाओं को नशे से बचाने के लिए परिवार, शिक्षण संस्थानों एवं समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के निर्देश

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (टॉफी/टीओएफईआई) गाइडलाइन का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में तंबाकू निषेध संबंधी संकेतक प्रदर्शित करने, परिसरों को पूर्णतः तंबाकू मुक्त रखने तथा विद्यार्थियों के बीच नियमित जागरूकता गतिविधियां संचालित करने को कहा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को आपसी समन्वय से दिशानिर्देशों के अनुपालन की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (कोटपा) के प्रावधानों पर भी चर्चा हुई। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। धारा 6(क) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा धारा 6(ख) के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों की बाहरी सीमा से 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। जिलाधिकारी ने इन प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन कराने तथा उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

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डीएम ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के दिए निर्देश

जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को किशोरों एवं युवाओं के बीच तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तंबाकू मुक्त समाज का निर्माण केवल प्रशासनिक प्रयासों से संभव नहीं है, इसके लिए जनभागीदारी एवं निरंतर जागरूकता आवश्यक है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. विवेक चतुर्वेदी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संदीप कुमार, उपजिलाधिकारी सदर अनुभव सिंह, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एसपी यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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