Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • मंगल, 14 जुलाई 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

High Court Verdict: मान्यता प्राप्त डिग्री और पंजीकरण के बिना एलोपैथी अवैध, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

High Court Verdict:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाणपत्र के आधार पर एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती और मान्यता प्राप्त डिग्री व वैध पंजीकरण के बिना इलाज करना अवैध है

  • Reported By: ओमप्रकाश सिंह परिहार | Edited By: स्निग्धा श्रीवास्तव
Updated On: Jul 14, 2026 | 01:15 PM

इलाहाबाद हाईकोर्ट (सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Follow Us:

Allahabad High Court Verdict On Allopathy Practice: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रमाणपत्र रखने वाला व्यक्ति एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से मरीजों का इलाज नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय योग्यता और वैध पंजीकरण के बिना एलोपैथी में प्रैक्टिस करना झोलाछाप डॉक्टरी की श्रेणी में आता है, जो जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।

कोर्ट ने खारिज की याचिका

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने एक निजी अस्पताल को सील किए जाने के मामले में दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया। याचिकाकर्ता संतोष कुमार शर्मा ने अपने अस्पताल को पुनः संचालित करने और एलोपैथिक उपचार की अनुमति देने की मांग की थी। उनका दावा था कि उन्होंने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त किया था, जिसके आधार पर वे चिकित्सा कार्य करने के पात्र हैं।

बिना वैध पंजीकरण के एलोपैथिक दवाओं से हो रहा था उपचार

हालांकि, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संबंधित अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता बिना वैध पंजीकरण के एलोपैथिक दवाओं से मरीजों का उपचार कर रहे थे। निरीक्षण में अस्पताल में कई गंभीर कमियां भी सामने आईं। अस्पताल निर्धारित चिकित्सा मानकों पर खरा नहीं उतरा, वहीं जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन सुरक्षा और संक्रमण नियंत्रण संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं भी नहीं मिलीं।

सम्बंधित ख़बरें

प्रयागराज में प्रस्तावित इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के निर्माण पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, 30 जुलाई तक मांगा जवाब

प्रयागराज में भू-माफियाओं का ‘नो रजिस्ट्री’ खेल बेनकाब, किसानों की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग; पीडीए ने कसा शिकंजा

सीएम योगी की सफर सखी योजना: गांव की महिलाएं संभालेंगी पर्यटन की जिम्मेदारी; टिकट बुकिंग से कमा सकेंगी 50 हजार

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जमानत पर चल रहे आरोपी को विदेश यात्रा से नहीं रोका जा सकता; NOC से इनकार का आदेश रद्द

यह भी पढ़ें- ताजमहल में अर्जेंटीना की महिला पर्यटक की मदद के लिए आगे आई महिला आरक्षी, साड़ी संभालकर जीता दिल

मरीजों के जीवन को खतरे में डाल सकता है

हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को एलोपैथिक चिकित्सा करने का अधिकार तभी है, जब उसके पास इस पद्धति की मान्यता प्राप्त डिग्री और वैधानिक पंजीकरण हो। किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का प्रमाणपत्र रखने वाला व्यक्ति एलोपैथी का अभ्यास नहीं कर सकता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा करना कानून के विरुद्ध है और मरीजों के जीवन को खतरे में डाल सकता है।

खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए बिना आवश्यक योग्यता और पंजीकरण वाले व्यक्तियों को एलोपैथिक चिकित्सा की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए अस्पताल को सील करने की कार्रवाई को उचित ठहराया।

High court electro homeopathy certificate does not permit allopathy practice

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jul 14, 2026 | 01:15 PM

Topics:  

  • Allahabad High Court
  • Prayagraj
  • Prayagraj News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.