नोएडा में कोहरे का कहर: एक्सप्रेस-वे पर घटाई गई वाहनों की रफ्तार, कब तक लागू रहेगी नई स्पीड लिमिट?
Gautam Buddha Nagar Traffic Police: घने कोहरे के कारण गौतमबुद्ध नगर यातायात पुलिस ने विशेष निर्देशिका जारी की है। यमुना एक्सप्रेस-वे और एलिवेटेड रोड पर 15 फरवरी 2026 तक गति सीमा घटा दी गई है।
- Written By: प्रतीक पाण्डेय
प्रतीकात्मक फोटो, सोर्स- सोशल मीडिया
Vehicles Speed Reduced on the Express Way: शीत ऋतु की शुरुआत के साथ ही गौतमबुद्ध नगर में घने कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ गई है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यातायात पुलिस ने 15 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक प्रमुख मार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा कम कर दी है।
गौतमबुद्ध नगर में शीत ऋतु की शुरुआत के साथ ही कोहरे और धुंध का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह और देर रात के समय दृश्यता (विजिबिलिटी) बेहद कम हो जाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए, यातायात पुलिस गौतमबुद्ध नगर ने जनहित और सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से एक विशेष यातायात निर्देशिका जारी की है।
घने कोहरे के चलते एक्सप्रेस-वे पर यातायात निर्देशिका जारी
यह निर्देशिका 15 दिसंबर 2025 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। ट्रैफिक विभाग द्वारा जारी आदेश का मुख्य उद्देश्य कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है, जिसके लिए जिले के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा (स्पीड लिमिट) कम कर दी गई है।
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एक्सप्रेस-वे पर गति सीमा में बड़ा बदलाव यातायात विभाग ने अपनी दिशा-निर्देशों में यमुना एक्सप्रेस-वे, नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे और नोएडा एलिवेटेड रोड को विशेष रूप से शामिल किया है।
• यमुना एक्सप्रेस-वे: इस एक्सप्रेस-वे पर हल्के मोटरयान (कार, जीप आदि) के लिए अधिकतम गति सीमा 75 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वहीं, भारी मोटरयान (बस, ट्रक आदि) के लिए स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।
• नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे: इस मार्ग पर यातायात पुलिस ने हल्के वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय की है, जबकि भारी वाहनों के लिए यह सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।
• नोएडा एलिवेटेड रोड: शहर के भीतर अत्यंत व्यस्त नोएडा एलिवेटेड रोड पर भी स्पीड लिमिट लागू की गई है। यहां हल्के मोटरयानों के लिए अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी मोटरयानों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा लागू होगी।
नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई यातायात पुलिस द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी वाहन चालक यातायात सुरक्षा की दृष्टि से निर्धारित और कम की गई अधिकतम गति सीमा का अनिवार्य रूप से पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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ट्रैफिक विभाग की यह पहल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासकर तब जब कोहरे और धुंध के कारण सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो रही है। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से फॉग लाइट का प्रयोग करने, सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
