Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों दिया तोहफा, अब 3 वर्ष में डिग्री कॉलेज के टीचर्स का गृह जनपद में ट्रांसफर संभव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चतर महाविद्यालों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उच्चतर नियमावली में बदलाव किया है। जिससे 3 साल की सेवा के बाद शिक्षकों का गृह जनपद में ट्रांसफर हो सकेगा।

  • Written By: Saurabh Pal
Updated On: Nov 04, 2024 | 09:31 PM

सीएम योगी आदित्यनाथ (सोर्स-सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चतर महाविद्यालों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई उच्चतर सेवा नियमावली-2024 को मंजूरी दिये जाने के साथ ही सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को पांच वर्षों की न्यूनतम सेवा के बजाय अब केवल तीन वर्षों की सेवा के बाद स्थानांतरण का अधिकार मिलेगा।

सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जिसके तहत अब शिक्षकों को पांच वर्षों की न्यूनतम सेवा के बजाय केवल तीन वर्षों की सेवा के बाद स्थानांतरण का अधिकार मिल सकेगा।

ये भी पढ़ें-टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे! यूपी उपचुनाव की तारीख बदली तो भाजपा पर टूट पड़े अखिलेश यादव, कांग्रेस ने भी बोला हमला

सम्बंधित ख़बरें

Aaj Ka Rashifal 29 April: वृश्चिक राशि पर होगी गणेश जी की विशेष कृपा! मीन राशि वाले भूलकर भी न करें ये गलती

167 गेंदें और 400 रन…, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी IPL में रचा इतिहास, इस मामले में बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

झांसी नगर निगम में हाई वोल्टेज ड्रामा; पार्षद ने अधिकारी को थमाया बादाम का पैकेट, देखें VIDEO

IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने रोका Punjab Kings का विजयी रथ, वैभव-यशस्वी की धांसू पारी, 6 विकेट से जीता मैच

तीन वर्ष बाद गृह जिले में होगा ट्रांसफर

नई उच्चतर सेवा नियमावली-2024 के तहत प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में नियमित आधार पर नियुक्त और स्थायी रूप से पदस्थापित कार्यरत शिक्षक अब केवल तीन वर्षों की सेवा के बाद अपने ट्रांसफर की अर्जी डाल सकेंगे। इससे पहले समयावधि 5 साल थी।

समर्पण भाव से शिक्षक कर सकेंगे कार्यः उच्च शिक्षा मंत्री

इस फैसले से घर से दूर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेवाएं दे रहीं महिला शिक्षकों को विशेष लाभ होगा, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के पास वापस आने का अवसर पहले से कम समय में मिल सकेगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने संवाददाताओं को बताया कि इस नियमावली के लागू होने के बाद से शिक्षकों को अपने गृह जनपद में लौटने का अवसर मिलेगा, जिससे शिक्षण कार्य में अधिक समर्पण और प्रतिबद्धता आएगी।

ये भी पढ़ें-10वीं पास बना आर्मी का कैप्टन, पुलिस ने NDA का फुलफॉर्म पूछकर किया गिरफ्तार

पूरे कार्यकाल में सिर्फ एकबार होगा ट्रांसफर

उन्होंने बताया कि इससे ना केवल शिक्षकों के कार्यस्थल पर संतोष का स्तर बढ़ेगा, बल्कि छात्रों को भी लाभ होगा। क्योंकि शिक्षक अधिक सहज और संतुष्ट होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। नई नियमावली के अंतर्गत यह प्रावधान भी है कि शिक्षक अपने संपूर्ण सेवा काल में केवल एक बार स्थानांतरण के हकदार होंगे।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले लाखों की संख्या में अपने गृह जनपद से दूर शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों को लाभ होगा। वह अपने घर के पास अधिक समर्पण भाव से शिक्षण कार्य कर सकेंगे।

Degree college teachers will be transferred in three years

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Nov 04, 2024 | 09:01 PM

Topics:  

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.