- Hindi News »
- Uttar Pradesh »
- Allahabad High Court Order On Daughter In Law Maintenance Case
विधवा बहू से गुजारा भत्ता मांगने वाले केस में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, बुजुर्ग दंपत्ति की याचिका खारिज
Maintenance Law: इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि विधवा बहू पर सास-ससुर के भरण-पोषण की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है।
- Written By: सजल रघुवंशी

इलाहबाद हाईकोर्ट (सोर्स- सोशल मीडिया)
Allahabad High Court: भारत में परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि सास-ससुर की देखभाल करना बहू का नैतिक कर्तव्य है। कई मामलों में पति के निधन के बाद भी विधवा बहू अपने सास-ससुर की सेवा और उनका खर्च उठाती रहती है। हालांकि, अब इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बहू पर अपने सास-ससुर के भरण-पोषण की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। हाईकोर्ट ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि नैतिक जिम्मेदारी चाहें कितनी भी जरूरी और मजबूत क्यों न हो, उसे कानूनी जिम्मेदारी में नहीं बदला जा सकता।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट के जस्टिस मदन पाल सिंह ने कहा की बीएनएस की धारा 144 के तहत बहू को सास-ससुर का खर्च उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
जानिए क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह मामला आगरा का है जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने बेटे के निधन के बाद बहू से भरण-पोषण की मांग की। बहू द्वारा इनकार करने पर उन्होंने आगरा फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में दंपत्ति ने कहा कि उनकी बहू उत्तर प्रदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर कार्यरत है और उसकी आय पर्याप्त है। उन्होंने यह भी दलील दी कि बेटे के निधन के बाद उसकी नौकरी से जुड़े लाभ और अन्य सुविधाएं भी बहू को ही प्राप्त हुई हैं। दंपत्ति का कहना था कि वह बुजुर्ग, अशिक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर हैं इसलिए उन्हें बहू से गुजारा भत्ता दिलाया जाए। अगस्त 2025 में फैमली कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद दंपत्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की।
सम्बंधित ख़बरें
यूपी बना देश का ग्रोथ इंजन; योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा, जल्द ही 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा प्रदेश
राहुल गांधी आय से अधिक संपत्ति मामले में आज हाई कोर्ट में खुलेगी ‘सीलबंद’ फाइल, दोपहर बाद शुरू होगी सुनवाई
एआई, ड्रोन और क्वांटम तकनीक से यूपी बनेगा देश का डीप टेक कैपिटल, CM Yogi ने लिखी योगी की पाती
Stanford India Conference 2026: SIR पर जवाब देना जरूरी…बंगाल चुनाव पर शशि थरूर ने सरकार पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने भी खारिज की याचिका
हाईकोर्ट में दंपत्ति ने दलील दी कि बहू की नैतिक जिम्मेदारी को कानूनी जिम्मेदारी के तौर पर माना जाना चाहिए लेकिन अदालत ने इसे नकारते हुए उनकी अपील को खारिज कर दिया। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि मृत बेटे की संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े मुद्दे इस तरह की भरण-पोषण कार्यवाही में शामिल नहीं होते।
यह भी पढ़ें: ‘बारी बारी से सबको ठोका जा रहा है…’, अखिलेश के नेता ने भरे मंच से दिया बयान; BJP पर लगाए गंभीर आरोप
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस मदन पाल सिंह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 144 के तहत बहू को सास-ससुर के भरण-पोषण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय कानून के तहत सास-ससुर भरण-पोषण के दायरे में शामिल नहीं होते इसलिए बहू पर उनका खर्च उठाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं बनती। अदालत ने स्पष्ट किया कि विधायिका ने अपनी समझ के अनुसार इस प्रावधान में सास-ससुर को शामिल नहीं किया है, जिससे यह साफ होता है कि कानून बनाते समय बहू पर यह जिम्मेदारी डालने का इरादा नहीं था।
Allahabad high court order on daughter in law maintenance case
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
Pati Patni Aur Woh 2 Review: तिग्मांशु-विजय संग सारा की दमदार परफॉरमेंस, आयुष्मान का दिखा एंटरटेनिंग अवतार
May 12, 2026 | 06:11 PMNEET-UG 2026 पेपर लीक में बड़ा खुलासा, WhatsApp के एक मैसेज ने खोल दी पूरी पोल, जानें पूरा मामला
May 12, 2026 | 06:10 PMभोजशाला विवाद में सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला; अब ‘मंदिर’ या ‘मस्जिद’ पर आ सकता है बड़ा निर्णय
May 12, 2026 | 06:06 PMपश्चिम बंगाल में महिलाओं को हर महीने ₹3000 और मुफ्त बस यात्रा, नई सरकार का बड़ा ऐलान
May 12, 2026 | 06:05 PMक्या पीएम मोदी को पैदल चलना चाहिए? PM काफिले को लेकर हमलावर विपक्ष पर संजय निरुपम का पलटवार
May 12, 2026 | 05:55 PMमहाराष्ट्र कन्यादान योजना: बेटियों की शादी के लिए सरकार दे रही ₹25,000 की मदद, जानिए आवेदन प्रक्रिया
May 12, 2026 | 05:53 PMवीकेंड पर घूमने का बना रहे प्लान? महाराष्ट्र के इन ट्रैकिंग स्पॉट का लें मजा, लास्ट वाला जन्नत से नहीं है कम
May 12, 2026 | 05:46 PMवीडियो गैलरी

NEET Exam Cancelled 2026: एक पेपर लीक से सरकार को कितने सौ करोड़ का नुकसान? रकम जान उड़ जाएंगे होश- VIDEO
May 12, 2026 | 05:13 PM
पूरी दुनिया में महा-संकट की आहट पीएम मोदी ने देशवासियों को किया आगाह, विपक्ष पर बरसी बीजेपी
May 12, 2026 | 02:41 PM
2 मिनट में तरीका सिखा दूंगा…मेरठ में ADM सिटी का पारा हाई, पार्षद को सरेआम दी जेल भेजने की धमकी; VIDEO वायरल
May 12, 2026 | 02:20 PM
ईंट से ईंट बजा देंगे.. तीन साल की बच्ची के साथ दरिंदगी पर भड़के सौरभ भारद्वाज, भाजपा पर लगाया आरोप
May 12, 2026 | 02:19 PM
यूपी बना देश का ग्रोथ इंजन; योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा, जल्द ही 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा प्रदेश
May 12, 2026 | 02:02 PM
ट्रंप-जिनपिंग की महामुलाकात, क्या US-चीन की ‘दोस्ती’ भारत के लिए बनेगा बड़ा खतरा? जानें सबकुछ
May 11, 2026 | 11:05 PM













