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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत! यौन शोषण केस में मिली अग्रिम जमानत; इलाहाबाद HC का अहम फैसला

Allahabad High Court: आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के आदेश के क्रम में अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉस्को एक्ट व बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

  • Written By: मनोज आर्या
Updated On: Mar 25, 2026 | 06:01 PM

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, (सोर्स- सोशल मीडिया)

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Avimukteshwaranand Anticipatory Bail: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल, यौन शोषण के मामले में शंकराचार्य और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। यह आदेश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर दिया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता और याची दोनों को इस संबंध में मीडिया के सामने कोई बयान नहीं देने का निर्देश भी दिया है।

बता दें कि आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के आदेश के क्रम में अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज के झूंसी थाने में पॉस्को एक्ट व बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस पर गिरफ्तारी से बचने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई है।

क्या है पूरा मामला?

पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के आदेश पर झूंसी थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत तीन अज्ञात के खिलाफ दर्ज मुकदमे की विवेचना के क्रम में पुलिस ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वालों का मेडिकल परीक्षण करवाया। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराने की बात स्वीकार की।

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पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस सूत्रों का कहना है कि उम्र के साथ उनके द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप से संबंधित जांच भी की गई है। पुलिस के मुताबिक इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि इस परीक्षण के बाद अभी फोरेंसिक जांच होना बाकी है, निष्कर्ष उसी से निकाला जा सकता है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को ही दोनों का मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान भी हुआ है, जिसके बाद दोनों प्रयागराज से वापस चले गए।

यह भी पढ़ें: UP News: रामनवमी पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, अब 26 के साथ 27 मार्च को भी रहेगी छुट्टी; जानें क्या है पूरा आदेश

जांच में रिपोर्ट में क्या निकला?

बयान में क्या निकला, इस बारे में अधिकृत तौर पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट व पोस्टमार्टम प्रभारी डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि फॉरेंसिक चिकित्सा में 25 साल से कम उम्र की वास्तविक जानकारी के लिए दांत का एक्स-रे किया जाता है। साथ ही भौतिक रूप से दांतों की गिनती की जाती है। वहीं, 25 साल से अधिक उम्र के लोगों में गुस्ताफसन विधि का प्रयोग किया जाता है।

Allahabad hc stays arrest of swami avimukteshwaranand bail order

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Published On: Mar 25, 2026 | 06:01 PM

Topics:  

  • Allahabad High Court
  • Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand
  • Uttar Pradesh

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