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हैवान बनकर कथित प्रेमिका का गला रेतने वाले अदनान को उम्रकैद, कोर्ट ने 13 सुनवाई में ही कर दिया फैसला

बुलंदशहर के खुर्जा में करीब ढाई महीने पहले कथित प्रेमिका का गला रेतकर हत्या करने के आरोपी अदनान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अदनान पर अदालत ने 52 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने महज 13 दिन की सुनवाई में केस को फाइनल कर दिया है।

  • By अभिषेक सिंह
Updated On: Aug 27, 2024 | 07:59 PM

प्रेमिका की हत्या का दोषी अदनान (सोर्स-सोशल मीडिया)

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बुलंदशहर: बुलंदशहर के खुर्जा में करीब ढाई महीने पहले कथित प्रेमिका का गला रेतकर हत्या करने के आरोपी अदनान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अदनान पर अदालत ने 52 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने महज 13 दिन की सुनवाई में केस को फाइनल कर दिया है।

अदनान ने 11 जून को खुर्जा के मोहल्ला खीरखानी स्थित कब्रिस्तान में आसमा की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतका के पति सलीम ने अदनान पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी अदनान उर्फ ​​बल्लू को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया था।

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इसके बाद पुलिस ने 30 जुलाई को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 2 वरुण मोहित निगम की अदालत में मामला पेश किया था। अदालत में आरोप पत्र पेश करने के 13 कार्य दिवस के अंदर ही अदालत ने आरोपी अदनान उर्फ ​​बल्लू को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

क्यों मिली उम्रकैद की सजा

इस दौरान न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने कहा कि भले ही अपराध विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अपराध करने के बाद भी अपराधी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। ऐसे में अपराधी को सजा देने से समाज में न्याय का संदेश जाएगा। जिसके चलते आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।

कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आसमा के पति सलीम ने कहा कि उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं और अदनान उर्फ ​​बल्लू ने उसके साथ अन्याय किया है। ऐसे में उसे कानून से ही मदद की उम्मीद थी। सजा के बारे में सलीम ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक न्याय मिला है और वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करता है।

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अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा और कुश कुमार ने बताया कि जहांगीराबाद इलाके में 23 अप्रैल 2023 को दो साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी फईम को गिरफ्तार किया था। साथ ही मामले में कोर्ट में चार्जशीट भी पेश की गई थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ध्रुव राय की कोर्ट ने 26 जुलाई को आरोपी को दोषी करार देते हुए 94 दिन में फांसी की सजा सुनाई थी।

फिल्मी अंदाज में कबूल किया जुर्म

असमा हत्याकांड में पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अदनान उर्फ ​​बल्लू ने फिल्मी अंदाज में जुर्म कबूल किया था। इस दौरान आरोपी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें अदनान ने कहा था कि आसमा ने उसे प्यार में धोखा दिया है और प्यार में धोखे की सजा सिर्फ मौत है। आरोपी अदनान ने बताया कि आसमा और वह करीब ढाई साल से प्रेम संबंध में थे।

आसमा पहले की-पैड फोन का इस्तेमाल करती थी, लेकिन बाद में उसने उसे स्मार्ट फोन भी दिला दिया। इसके बाद भी आसमा किसी और से बात करने लगी। जिसके चलते उसने आसमा की हत्या की योजना बनाई। उसने बताया कि वह फिल्म खलनायक के किरदार बल्लू बलराम से प्रभावित है। जेल से रिहाई के सवाल पर अदनान ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद जिंदगी कैसी होगी, यह उस समय देखा जाएगा।

Adnan turned monster and slit his alleged girlfriends throat gets life imprisonment

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Published On: Aug 27, 2024 | 07:59 PM

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