TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को भेज दी नोटिस, केवल कॉलिंग और SMS के लिए जारी करना पड़ेगा रिचार्ज वाउचर, अब सस्ते में निपट जाएगा काम
नियामक ने विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिन की सीमा हटा दी और इसे बढ़ाकर 365 दिन कर दिया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण नियमन में कहा, ‘‘सेवा प्रदाता विशेष रूप से बातचीत...
- Written By: विकास कुमार उपाध्याय
भारतीय टेलीकॉम कंपनियां (सौजन्य : सोशल मीडिया )
नई दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई ने सोमवार (23 दिसंबर) को शुल्क नियमों में संशोधन कर मोबाइल पर केवल बातचीत और एसएमएस की सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों को राहत दे दी है। इसके तहत मोबाइल सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए वॉयस कॉल और एसएमएस के लिए एक अलग प्लान जारी करने को अनिवार्य किया गया है।
नियामक ने विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिन की सीमा हटा दी और इसे बढ़ाकर 365 दिन कर दिया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (12वां संशोधन) नियमन में कहा, ‘‘सेवा प्रदाता विशेष रूप से बातचीत और एसएमएस के लिए कम-से-कम एक विशेष शुल्क वाउचर की पेशकश करेगा। इसकी वैधता अवधि 365 दिन से अधिक नहीं होगी।”
उपभोक्ताओं को कैसे होगा फायदा?
इस कदम से उपभोक्ताओं को उन सेवाओं के लिए ही भुगतान करना होगा जिनका वे आमतौर पर उपयोग करते हैं। ट्राई के पास परामर्श प्रक्रिया के दौरान विभिन्न विचार सामने आए। इसमें यह बात भी आई कि कई वरिष्ठ नागरिक जिनके घरों में ब्रॉडबैंड हैं, उन्हें अपने मोबाइल फोन के लिए इंटरनेट के साथ वाले ‘रिचार्ज प्लान’ की आवश्यकता नहीं है। दूरसंचार नियामक के अनुसार, उसका विचार है कि बातचीत और एसएमएस के लिए अलग से विशेष शुल्क वाउचर होने चाहिए।
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TRAI ने क्या कहा?
ट्राई ने कहा, ‘‘केवल बातचीत और एसएमएस के लिए विशेष वाउचर को अनिवार्य करने से उन ग्राहकों को एक विकल्प मिलेगा, जिन्हें डेटा यानी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। इससे किसी भी तरह से इंटरनेट समावेश की सरकारी पहल पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सेवा प्रदाता बातचीत और एसएमएस के साथ डेटा और केवल इंटरनेट के लिए वाउचर की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं।”
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नियामक ने दूरसंचार कंपनियों को किसी भी मूल्य के ‘रिचार्ज वाउचर’ जारी करने की भी अनुमति दी है। लेकिन उन्हें कम से कम 10 रुपये का रिचार्ज कूपन भी जारी करना होगा। इससे पहले, नियम के तहत दूरसंचार कंपनियों को 10 रुपये मूल्य और इसके गुणक में टॉप-अप वाउचर जारी करने की अनुमति थी।
