भारत में दो PAN कार्ड रखना बना भारी अपराध, जानिए क्या है सजा, जुर्माना और पूरी प्रक्रिया
PAN Card Rules: PAN कार्ड हर नागरिक के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। लेकिन इसके गलत उपयोग या एक से ज्यादा PAN कार्ड रखने पर कानून सख्त कार्रवाई करता है।
- Written By: सिमरन सिंह
पैन कार्ड (सौजन्य : सोशल मीडिया)
PAN Card Surrender: भारत में वित्तीय पहचान के तौर पर इस्तेमाल होने वाला PAN कार्ड हर नागरिक के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। लेकिन इसके गलत उपयोग या एक से ज्यादा PAN कार्ड रखने पर कानून सख्त कार्रवाई करता है। हाल ही में रामपुर की अदालत ने दो PAN कार्ड रखने के मामले में सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला आम लोगों के लिए भी बड़ा सबक बनकर सामने आया है।
दो PAN कार्ड रखना कानूनन अपराध
भारत में PAN यानी Permanent Account Number एक व्यक्ति की यूनिक वित्तीय पहचान है। नियम के अनुसार, किसी भी नागरिक को जीवनभर में केवल एक PAN कार्ड रखने की अनुमति है। यदि कोई जानबूझकर या गलती से दूसरा PAN बनवा लेता है तो यह Income Tax Act की धारा 272B का उल्लंघन माना जाता है। इससे टैक्स रिकॉर्ड में गड़बड़ी होती है और आयकर विभाग इसे गंभीर अपराध के रूप में देखता है।
डुप्लीकेट PAN पर कितना जुर्माना और सजा?
रिपोर्ट्स के अनुसार, दो PAN कार्ड रखने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में फर्जीवाड़ा, कर चोरी या गलत जानकारी देने का आरोप साबित होने पर जेल की सजा भी हो सकती है। आज़म खान और उनके बेटे पर हुआ फैसला इस अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। आयकर विभाग ऐसे मामलों में वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाता है।
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कैसे हो जाते हैं दो PAN कार्ड?
कई बार लोग अनजाने में दो PAN कार्ड बनवा लेते हैं, जैसे:
- PAN खोने पर दोबारा नया आवेदन कर देना
- नाम या पते में बदलाव के कारण नया PAN बनवा लेना
- पुराने PAN नंबर को भूल जाना
- एजेंट, डेटा एंट्री या आवेदन प्रक्रिया में हुई गलती से डुप्लीकेट कार्ड जारी होना
ऐसी स्थिति में अतिरिक्त PAN को तुरंत सरेंडर करना जरूरी है।
दो PAN कार्ड होने के खतरे
यदि किसी व्यक्ति के पास दो PAN कार्ड हैं तो उसके कई नुकसान हो सकते हैं:
- टैक्स फाइलिंग में गड़बड़ी
- लेनदेन अलग-अलग PAN पर रिकॉर्ड होने से गलत टैक्स कैलकुलेशन
- आयकर विभाग की जांच का खतरा
- टैक्स रिफंड रुकना
- बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन में संदिग्ध गतिविधि मानी जाती है
- लोन अप्रूवल और निवेश प्रक्रियाओं में दिक्कतें
- इसलिए दो PAN कार्ड होना गंभीर कानूनी जोखिम पैदा करता है।
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डुप्लीकेट PAN कार्ड कैसे करें सरेंडर?
अतिरिक्त PAN को सरेंडर करने की प्रक्रिया बेहद आसान है:
- Form 49A भरें और बताएं कौन-सा PAN सक्रिय रखना है।
- यह ऑनलाइन NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जमा किया जा सकता है।
- नजदीकी PAN सेवा केंद्र पर जाकर भी फॉर्म जमा किया जा सकता है।
- PAN की कॉपी और कवर लेटर संलग्न करने पर प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
- आयकर विभाग से मिलने वाली रसीद प्रमाण है कि आपका अतिरिक्त PAN रद्द हो चुका है।
