Social Media में बदलाव। (सौ. Freepik)
Digital Safety India: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता, गलत सूचना और साइबर अपराधों को रोकने के लिए सख्त जवाबदेही लागू कर दी है। सरकार का स्पष्ट फोकस एक सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट बनाने पर है, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। आईटी अधिनियम 2000, आईटी नियम 2021 और भारतीय न्याय संहिता के तहत अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कानूनी शिकंजा और कस दिया गया है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि उसकी नीतियों का उद्देश्य भारत में एक ओपन, सेफ और ट्रस्टेड इंटरनेट इकोसिस्टम तैयार करना है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह का गैरकानूनी, अश्लील या भ्रामक कंटेंट प्रसारित न हो। महिलाओं और बच्चों को डिजिटल स्पेस में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कानूनी और प्रशासनिक दोनों स्तर पर सख्त कदम उठाए गए हैं।
आईटी एक्ट 2000 और आईटी रूल्स 2021 के तहत सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। इन कानूनों में अश्लील कंटेंट, प्राइवेसी उल्लंघन और साइबर अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। पुलिस और जांच एजेंसियों को जांच, तलाशी और गिरफ्तारी तक के अधिकार दिए गए हैं, जिससे ऑनलाइन अपराधों पर तेजी से कार्रवाई हो सके।
आईटी नियम 2021 के अनुसार, कोर्ट या सरकार के आदेश पर अवैध कंटेंट को तय समयसीमा में हटाना अब अनिवार्य है। प्राइवेसी उल्लंघन, फर्जी पहचान या नग्नता से जुड़े कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। हर डिजिटल प्लेटफॉर्म को Grievance Officer नियुक्त करना जरूरी है, जो 72 घंटे के भीतर शिकायत का समाधान करेगा। समाधान न होने पर यूजर Grievance Appellate Committee में अपील कर सकता है।
जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के भारत में 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, उन्हें Significant Social Media Intermediary माना गया है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को भारत में लोकल अफसर नियुक्त करना, नियमित compliance report जारी करना और जांच एजेंसियों को सहयोग देना होगा। गंभीर मामलों में मैसेज भेजने वाले की पहचान ट्रेस करने में भी मदद करनी होगी।
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आईटी नियम 2021 के Part-III के तहत OTT प्लेटफॉर्म्स पर Code of Ethics लागू किया गया है। कानून के खिलाफ कंटेंट दिखाने पर प्लेटफॉर्म को भारत में ब्लॉक किया जा सकता है। सरकार अब तक 43 OTT प्लेटफॉर्म्स को अश्लील कंटेंट के आरोप में ब्लॉक कर चुकी है, जिससे साफ है कि इस सेक्टर पर भी निगरानी लगातार बढ़ रही है।