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पूर्व BJP विधायक नरेंद्र मेहता को मिली SC से राहत, सेवन इलेवन क्लब तोड़ने पर लगाई रोक

  • Written By: प्रभाकर दुबे
Updated On: Oct 20, 2022 | 05:04 PM
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भायंदर: मीरा-भायंदर भारतीय जनता पार्टी (Mira-Bhayander Bharatiya Janata Party) के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता (Former BJP MLA Narendra Mehta) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनके फाईव स्टार सेवन इलेवन क्लब (Five Star Seven Eleven Club) को तोड़ने पर रोक लगा दी है। यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

उल्लेखनीय है कि क्लब का निर्माण नियमों का उल्लंघन कर किए जाने का आरोप शहर के एक नागरिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लगाया था। हाईकोर्ट ने निर्माण में अतिरिक्त एफएसआई को उपयोग को गलत ठहराया था और ऊपरी दो मंजिल तोड़ने का आदेश दिया था। आदेश को क्लब ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी ।सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ू कार्रवाई पर स्टे दे दिया।

यूनिफाई DCR में अतिरिक्त FSI अनुज्ञेय है

हाईकोर्ट के आदेश पर नरेंद्र मेहता ने कहा था कि क्लब का निर्माण उन्होंने आधिकारिक अनुमति लेकर नियमों के तहत किया है। वे और उनके वकील ने हाईकोर्ट के सामने अपनी बात सही से रख नहीं  सके। यूनिफाई डीसीआर में अतिरिक्त एफएसआई अनुज्ञेय है। जरूरत लगी तो निर्माण को नियमित करने का आवेदन भी मीरा-भायंदर महानगरपालिका में कर सकते हैं। 

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Former bjp mla narendra mehta gets relief from sc ban on breaking seven eleven club

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Published On: Oct 20, 2022 | 05:04 PM

Topics:  

  • Supreme Court

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