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चीफ जस्टिस की ‘विष्णु के पास जाओ’ वाली टिप्पणी पर बवाल, VHP बोली- वाणी पर संयम रखें, CJI ने दी सफाई
- Written By: अभिषेक सिंह
CJI BR Gavai Clarification: CJI BR गवई की खजुराहो के जावरी मंदिर में खंडित भगवान विष्णु की प्रतिमा के पुनर्स्थापन वाली याचिका पर सुनवाई करते की गई टिप्पणी पर बवाल मच गया। अब उन्होंने इस पर सफाई दी है।

सीजेआई बीआर गवई (सोर्स- सोशल मीडिया)
CJI BR Gavai: खजुराहो के प्रसिद्ध जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की मरम्मत की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने एक टिप्पणी की। इस पर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हुआ। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) जैसे संगठनों ने मुख्य न्यायाधीश को अपने भाषण में संयम बरतने की सलाह भी दी।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने खुद इस मामले पर एक बयान जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने आगे कहा कि अगले दिन किसी ने उन्हें सूचित किया कि उनकी टिप्पणी शेयर की जा रही है। जबकि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की।
क्रिया की होती है प्रतिक्रिया: मेहता
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई को पिछले 10 सालों से जानते हैं। वह हर धार्मिक स्थल पर जाते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। मेहता ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने न्यूटन के इस नियम का अध्ययन किया है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। लेकिन आजकल, हर क्रिया की सोशल मीडिया पर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है।
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सिब्बल ने भी दिया CJI का साथ
उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश अक्सर सभी धर्मों के पूजा स्थलों पर जाते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। जो इस अवसर पर वहां उपस्थित कपिल सिब्बल ने कहा कि हम ऐसी घटनाओं का रोज़ सामना करते हैं। किसी को इस तरह बदनाम नहीं किया जा सकता।
क्या बोले थे सीजेआई बीआर गवई?
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि नेपाल में भी ऐसी ही घटनाएं हुई हैं। गौरतलब है कि मूर्ति की मरम्मत की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि उनकी याचिका जनहित याचिका नहीं, बल्कि प्रचार याचिका है। उन्होंने कहा कि अगर वह भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो उनसे प्रार्थना करें। उनकी यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
विश्व हिंदू परिषद ने जारी किया बयान
विश्व हिंदू परिषद ने भी गुरुवार को इस मामले पर एक बयान जारी किया। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, “परसों, सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के प्रसिद्ध जवारी मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की मरम्मत की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई की।”
यह भी पढ़ें: ‘भगवान विष्णु से जाकर कहो’, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बवाल, वकीलों ने CJI बीआर गवई को लिखा खुला खत
सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा, “मूर्ति की मरम्मत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, इसलिए अभी उनसे प्रार्थना करें। न्यायालय न्याय का मंदिर है। भारतीय समाज का न्यायालयों में आस्था और विश्वास है। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि यह विश्वास न केवल अक्षुण्ण रहे, बल्कि और भी मज़बूत हो।”
‘वाणी में संयम बरतना हमारा कर्तव्य’
आगे चेतावनी देते हुए, विहिप ने कहा, “अपनी वाणी में संयम बरतना भी हमारा कर्तव्य है, खासकर न्यायालय में। यह जिम्मेदारी वादियों, वकीलों और न्यायाधीशों, सभी की है। हमारा मानना है कि मुख्य न्यायाधीश की मौखिक टिप्पणी हिंदू धर्म की मान्यताओं का मज़ाक उड़ाती है। बेहतर होगा कि ऐसी टिप्पणियों से बचा जाए।”
Br gavai row over lord vishnu comment vhp criticises and cji response
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