Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

हिजाब पर नो एंट्री क्यों? राजस्थान हाईकोर्ट का कड़ा सवाल-क्या नियमों की आड़ में छीना जा रहा शिक्षा का हक?

Rajasthan High Court on Hijab Case : राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्रा के मामले में प्रशासन से जवाब मांगा है। उसे हिजाब पहनने के चलते एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया। इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

  • Written By: रंजन कुमार
Updated On: Feb 20, 2026 | 02:33 PM

राजस्थान हाईकोर्ट।

Follow Us
Close
Follow Us:

Rajasthan Hijab Case News : राजस्थान में एक प्रतियोगी परीक्षा के दौरान छात्रा को हिजाब पहनने के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश न देने का मामला अब कानूनी गलियारों में गूंज रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में पूछा है कि आखिर किस आधार पर एक छात्रा को उसके भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा से वंचित कर दिया गया?

मामला वर्ष 2025 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा का है। याचिकाकर्ता छात्रा का तर्क है कि वह निर्धारित समय पर, वैध एडमिट कार्ड और पहचान पत्रों के साथ केंद्र पहुंची थी। सुरक्षा जांच के दौरान उसका चेहरा पूरी तरह स्पष्ट था और पहचान सुनिश्चित करने में कोई तकनीकी बाधा नहीं थी। इसके बावजूद वहां मौजूद अधिकारियों ने ड्रेस कोड का हवाला देते हुए उसे हिजाब उतारने को कहा और मना करने पर उसे परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया।

संविधान की दुहाई और छात्रा का दर्द

छात्रा ने अपनी याचिका में न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि परीक्षा न दे पाने के कारण उसने सरकारी नौकरी का एक बहुमूल्य अवसर खो दिया है, जिसकी भरपाई नामुमकिन है। उसके वकीलों ने तर्क दिया कि यह न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है, बल्कि अनुच्छेद 25 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रहार है। याचिका में मांग की गई है कि छात्रा के लिए विशेष रूप से दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए।

सम्बंधित ख़बरें

राजस्थान में प्रिंसिपल की दबंगई, ‘बुला ले मुख्यमंत्री को, नहीं करूंगी साइन’, ₹200 की वसूली पर दी खुली धमकी

पूनम चैंबर्स पर चला बिल्डर का हथौड़ा, हाई कोर्ट में शपथपत्र देने के बाद शुरू हुई तोड़फोड़!

किडनी कांड: SIT को मिला ‘THOTA’ का ब्रह्मास्त्र, किडनी तस्करी के ‘दिल्ली कनेक्शन’ पर पुलिस ने कसा शिकंजा

पुराना भंडारा रोड: हाई कोर्ट ने 23 फरवरी तक तोड़फोड़ पर लगाई रोक, 100 संपत्तिधारकों को मिली बड़ी राहत

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि हिजाब केवल सिर ढकने का एक वस्त्र है, इससे सुरक्षा व्यवस्था या अभ्यर्थी की पहचान को कोई खतरा नहीं होता। कोर्ट ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि नियमों की गलत व्याख्या करके किसी छात्र का भविष्य खराब किया गया है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें : ‘ये हिजाब पहनेंगी तो हम भगवा ओढ़ेंगे’, कर्नाटक के कॉलेजों में फिर छिड़ा धर्मिक पोशाक पर संग्राम

प्रशासन से जवाब तलब

कोर्ट ने अब राज्य सरकार और संबंधित परीक्षा बोर्ड से विस्तृत जवाब मांगा है। यह मामला अब केवल एक छात्रा का नहीं, बल्कि उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए मिसाल बनेगा जो अपनी धार्मिक मान्यताओं और करियर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली सुनवाई में यह तय होगा कि क्या प्रशासन अपनी सख्ती को सही साबित कर पाएगा या छात्रा को न्याय मिलेगा।

Rajasthan hc hijab exam entry row article 25 violation

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Feb 20, 2026 | 02:33 PM

Topics:  

  • High Court
  • Hijab Controversy
  • jaipur rajasthan news
  • Rajasthan News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.