जिलाधिकारी की जांच के बाद फैसला (सौजन्य-नवभारत)
Yavatmal News: यवतमाल जिले के पुसद तहसील कांग्रेस कमेटी पुसद ने वर्ष 2022 में कांग्रेस पार्टी की जमीन पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत जिलाधिकारी से की थी। इस पर जिलाधिकारी ने विस्तृत जांच के बाद 13 मार्च 2023 को तहसीलदार पुसद को देसी शराब की दुकान का अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए।
तहसीलदार ने लगभग पांच महीने बाद यानी 11 अगस्त 2023 को नगर परिषद के मुख्याधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन पूरे दो वर्षों तक कोई कदम नहीं उठाया गया। कांग्रेस द्वारा आंदोलन की चेतावनी देने पर मुख्याधिकारी ने 3 जून 2025 को अतिक्रमणधारक को 15 दिन में अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी किया। परंतु दुकान मालिक ने अतिक्रमण नहीं हटाया और न ही प्रशासन ने कोई कार्रवाई की।
इसके बाद कांग्रेस ने फिर जिलाधिकारी को निवेदन दिया। जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद मुख्याधिकारी द्वारा नई जांच शुरू कर रिपोर्ट तैयार किए जाने पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्याधिकारी जिलाधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मुख्याधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया कि यह जगह नगर परिषद की न होकर सरकार की है और शराब दुकान मालिक ने दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर लाइसेंस हासिल किया।
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इस पर तहसीलदार ने फिर से मुख्याधिकारी को पत्र भेजकर अतिक्रमण हटाने और दस्तावेज़ों की छेड़छाड़ पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस बीच, संबंधित अतिक्रमणधारक सतीश जायसवाल ने पुसद सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर दुकान के अस्थायी व स्थायी उपभोग पर रोक लगाने का आदेश मांगा। कांग्रेस ने भी खुद को इस प्रकरण में पक्षकार बनाने का आवेदन किया है।
कांग्रेस कमेटी की शिकायत में कोई तथ्य नहीं है। कांग्रेस की किसी भी जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है। उप अधीक्षक भूमि अभिलेख की 28 फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मेरी दुकान कांग्रेस की इमारत से बाहर, शिट नंबर 65 प्लॉट नंबर 2168 पर है। मैंने सिविल कोर्ट में वाद दायर किया है और न्यायालय के आदेश का पालन करूंगा।
– सतीश जायसवाल, देसी शराब लाइसेंस धारक