

Food And Drug Administration Wardha: खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में वर्धा स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, बैचलर रोड तथा देवली तहसील के मौजा भीडी स्थित कांचन फूड्स एंड बेवरेजेस के खाद्य लाइसेंस 28 अगस्त से अगले आदेश तक निलंबित कर दिए गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जिले के खाद्य व्यवसाय प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जा रही है।
आयुक्त तुकाराम मुंढे के आदेशानुसार चल रही इस कार्रवाई के तहत ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड की 20 जुलाई को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविराज भो। धाबर्डे ने जांच की थी। इस दौरान प्रतिष्ठान में आवश्यक स्वच्छता मानक नहीं पाए गए थे। सुधार के लिए 15 दिन की नोटिस दिए जाने के बावजूद प्रतिष्ठान ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। 14 अगस्त को हुई सुनवाई में भी संतोषजनक रिपोर्ट नहीं दी गई। 25 अगस्त तक सुधार के लिए समय दिए जाने के बाद भी आवश्यक अनुपालन नहीं किया गया।
जनस्वास्थ्य के मद्देनजर प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस 28 अगस्त से निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई सहायक आयुक्त प्र.भा. टोपले के मार्गदर्शन में तथा सह आयुक्त कृष्णा जायपूरकर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविराज धाबर्डे व पीयूष वी़ मानवतकर ने की़। आयुक्त तुकाराम मुंडे ने नागरिकों से अपील की है कि अस्वच्छ स्थान पर खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण या प्रक्रिया अथवा घटिया खाद्य पदार्थों का उत्पादन पाए जाने पर इसकी सूचना खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दें।
कांचन फूड्स एंड बेवरेजेस की 25 अगस्त को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीयूष वी. मानवतकर ने एल.पी. सोयाम और आर.एस. वाकड़े के साथ जांच की। जांच में एक्सपायर्ड बेसन को ताजे बेसन में मिलाकर दोबारा पैक करने और मिश्रित उत्पाद को ‘बेसन’ के नाम से बेचने का मामला सामने आया। साथ ही पीले मटर की दाल तथा दोबारा पैक किए गए बेसन पर अनिवार्य लेबल विवरण नहीं पाए गए।
कार्रवाई के दौरान कुल 11,394 किलो खाद्य सामग्री, जिसकी कीमत 9 लाख 95 हजार 512 रुपये है, जब्त की गई। इसमें 748 किलो बेसन, 6,148 किलो बेसन और 4,498 किलो पीली मटर की दाल शामिल है। खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। निलंबन अवधि में कांचन फूड्स एंड बेवरेजेस को किसी भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन, बिक्री, वितरण या भंडारण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।