प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Two criminals Banished From Wardha: वर्धा जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो शातिर अपराधियों को दो वर्षों के लिए वर्धा जिले से तड़ीपार कर दिया है। तड़ीपार किए गए अपराधियों में सावली खुर्द निवासी शराब विक्रेता पंकज देविदास बारंगे और कारंजा निवासी विशाल गंगाधर ढोले शामिल हैं। दोनों के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनकी लगातार आपराधिक गतिविधियों के चलते यह कठोर निर्णय लिया गया।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पंकज बारंगे पर कारंजा थाना क्षेत्र में कुल 13 मामले दर्ज हैं, जिनमें 6 संगठित आपराधिक मामले भी शामिल हैं। वहीं विशाल ढोले पर 8 मामले दर्ज हैं और वह भी संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है।
बार-बार प्रतिबंधात्मक नोटिस दिए जाने और समझाइश के बावजूद दोनों आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। ऐसे में जिले की शांति व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उन्हें जिले से बाहर करने का निर्णय लिया गया।
महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 55 के तहत 2 सितंबर 2025 को दोनों आरोपियों के खिलाफ तड़ीपार आदेश जारी किया गया। आदेश के तहत दोनों को नागपुर जिले की सीमा में छोड़ा गया है, जहां वे आगामी दो वर्षों तक निवास करेंगे।
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इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक अनुराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे, एसडीपीओ चंद्रशेखर ढोले और थानेदार महेश भोरटेकर के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। कार्रवाई में पीएसआई गिरीधर पेंदोर, पुलिसकर्मी आशिष कालोकार, किशोर कापडे और दिनेश घसाड की अहम भूमिका रही।
यह तड़ीपार कार्रवाई जिले में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने की दिशा में एक कड़ा और स्पष्ट संदेश है कि अपराध को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।