Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • अन्य
    • वेब स्टोरीज़
    • वायरल
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • धर्म
    • करियर
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Tariff War |
  • Independence Day |
  • Parliament Session |
  • Weather Update |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

ठाणे में नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

ठाणे के एक कोर्ट ने 2019 में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक दिव्यांग समेत दो लोगों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने किशोरी का दो महिने में कई बार योन शोषण किया था।

  • By किर्तेश ढोबले
Updated On: Jul 03, 2024 | 01:44 PM

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल (कॉन्सेप्ट फोटो)

Follow Us
Close
Follow Us:

ठाणेः ठाणे के एक कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक दिव्यांग समेत दो लोगों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने साल 2019 में 12 वर्षीय किशोरी का दो महिने में कई बार योन शोषण किया था। एक कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषियों ने बच्ची का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, जो अपूरणीय क्षति है। ठाणे की विशेष पॉक्सो कोर्ट की जज रूबी यू मालवंकर ने 29 जून को मामले में आदेश परित करते हुए दोनों दोषियों पर 26-26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट के आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई।

विशेष पॉक्सो कोर्ट की जज ने दोषियों से मिलने वाली जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़िता को मुआवजा देने के लिए फैसला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के पास भेजने के भी निर्देश दिए। विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता और उसके भाई-बहन महाराष्ट्र के ठाणे शहर के कलवा इलाके में अपने दादा-दादी के साथ रहते थे।

पीड़िता को धमकाकर कई बार दुष्कर्म

अक्टूबर 2019 में पीड़िता अपनी सहेली के साथ एक पार्क में गई, जहां एक आरोपी ने उसे लालच दे कर फुसलाया। आरोपी ने शारीरिक रूप से दिव्यांग दूसरे आरोपी के घर ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और शोर मचाने पर उसका मुंह बंद कर दिया। आरोपी ने उसे अपराध के बारे किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसने पीड़िता को धमकाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। तीन दिसंबर 2019 को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

पॉक्सो के तहत ठहराया दोषी

अदालत ने आरोपियों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। जज ने आदेश में कहा, “अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, अपराध में दोनों आरोपियों की संलिप्तता स्पष्ट है।”

दिव्यांग होने के बावजूद आरोपी को अपराध में की मदद

उन्होंने कहा कि हालांकि एक आरोपी ने “जबरन यौन अपराध” करने में व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उसने अपराध में मदद की। जज के अनुसार, वह पीड़िता को यह जानते हुए भी हर बार दूसरे आरोपी के घर ले गया कि वहां पीड़िता के साथ ‘जघन्य अपराध’ होगा।  जज ने कहा कि दिव्यांग होने के बावजूद आरोपी ने अपराध में मदद की।

पीड़िता के लिए एक अपूरणीय क्षति

अदालत ने कहा, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रस्तुत तर्कों के आलोक में प्रतीत होता है कि दोनों आरोपियों ने एक गंभीर और जघन्य अपराध किया तथा 12 साल की एक बच्ची का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। यह पीड़िता के लिए एक अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती।” उन्होंने कहा कि इसके साथ ही, सजा सुनाते समय इन तथ्यों पर विचार किया जाना भी आवश्यक है कि दोनों आरोपी युवा हैं और उनमें से एक दिव्यांग भी है।  जज ने कहा, “अतः अदालत के विचार में आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा देने के बजाय, अभियुक्तों को जुर्माना सहित कम से कम सजा दी जानी चाहिए और इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होना चाहिए।” (एजेंसी इनपुट के साथ)

Two accused of raping a minor sentenced to 20 years rigorous imprisonment

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jul 03, 2024 | 12:59 PM

Topics:  

सम्बंधित ख़बरें

1

शहबाज की गीदड़भभकी पर भारत का करारा जवाब, चेतावनी में छिपा बड़ा संदेश

2

ऑपरेशन सिंदूर के 36 शूरवीरों को मिलेगा सम्मान, एक सपूत को शौर्य और 9 जांबाजों को मिलेगा वीर चक्र

3

Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण की भक्ति में डूबे हैं ये भोजपुरी गीत, जन्माष्टमी के मौके पर बने लोगों की

4

ट्रंप-पुतिन की वार्ता फेल हुई तो… भारत को भुगतना पड़ेगा अंजाम, US वित्त मंत्री ने बताया पूरा प्लान

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • सोलापुर
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.