रेनबो इंटरनेशनल स्कूल (सौ. सोशल मीडिया )
Rainbow International School Thane: ठाणे महानगरपालिका चुनाव के लिए मतदान केंद्र पर ड्यूटी करने से इंकार करने को लेकर रेनबो इंटरनेशनल स्कूल पर चुनाव आयोग की गाज गिरी है। स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
यह जानकारी मनपा आयुक्त और इलेक्शन ऑफिसर सौरभ राव ने दी। मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अलग-अलग सरकारी-अर्ध सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ निजी स्कूलों के अध्यापक और कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया है।
उक्त संदर्भ में जब चुनाव विभाग के कर्मचारी नियुक्ति आदेश देने के लिए ठाणे के रेनबो इंटरनेशनल स्कूल गए, तो स्कूल की प्रिंसिपल विमलेश सिंधु ने आदेश मानने से साफ मना कर दिया। उसके बाद, दूसरी बार कार्यालयीन आदेश जारी किया गया, लेकिन फिर भी स्कूल ने ऑर्डर को लागू नहीं किया।
इस पर ठाणे मनपा प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया, जिसे भी स्कूल ने मानने से मना कर दिया, चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करना कानूनन जरूरी है और वोट देना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। मनपा चुनाव विभाग ने रेनबो इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ जानबूझकर इस ड्यूटी का उल्लंघन करने और चुनाव के काम में रुकावट डालने के लिए क्रिमिनल केस दर्ज किया है।
पुलिस विभाग संबंधित प्रिंसिपल और स्कूल के खिलाफ इंडियन पीनल कोड, 2023 की धारा 223 और दूसरी संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करेगा। चुनाव के काम में रुकावट डालना, आदेशों का उल्लंघन करना और सरकारी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकना गंभीर और दंडनीय अपराध हैं, और यह स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम प्रशासन ने ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाया है।
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आयुक्त और चुनाव अधिकारी सौरभ राव ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर चुनाव के काम के लिए नियुक्त कर्मचारी 14 और 15 जनवरी, 2026 को अनुपस्थित रहते हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।