ठाणे में लोक अदालत का बड़ा असर; 7 हजार ई-चालान मामलों का निपटारा, 1.57 करोड़ रुपये का बकाया जुर्माना जमा

Thane Lok Adalat: ठाणे राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक रूल्स से जुड़े 7,001 लंबित ई-चालान मामलों का निपटारा किया गया। कुल 1 करोड़ 57 लाख 33 हजार 75 रुपये का बकाया ई-चालान जुर्माना अदालत में जमा कराया।
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ठाणे लोक अदालत (सोर्स: सोशल मीडिया)
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Thane E-Challan Fine : ठाणे में यातायात नियमों का उल्लंघन कर ई-चालान का जुर्माना बकाया रखने वाले वाहन चालकों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बड़ी राहत मिली है। गत दिवस आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन मालिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ठाणे शहर ट्रैफिक पुलिस की 18 इकाइयों के तहत लंबित 7,001 मामलों का समझौते के बाद निपटारा किया गया।

बकाया रुपये अदालत में जमा

इन मामलों में वाहन मालिकों ने कुल 1 करोड़ 57 लाख 33 हजार 75 रुपये का बकाया ई-चालान जुर्माना अदालत में जमा कराया। इससे लंबित मामलों का निपटारा होने के साथ शासन के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई।

हर तीन महीने में मिलता है मौका

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक या मालिक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। नियम तोड़ने पर संबंधित वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर ई-चालान भेजा जाता है। यदि निर्धारित समय में जुर्माना नहीं भरा जाता है तो संबंधित मामले में आगे अदालती कार्रवाई हो सकती है।

ऐसे लंबित मामलों को समझौते के जरिए निपटाने का अवसर हर तीन महीने में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से दिया जाता है। इसी के तहत ठाणे में भी लंबित ई-चालान मामलों की सुनवाई की गई।

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18 ट्रैफिक इकाइयों के मामलों पर सुनवाई

प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.डी. सावंत के मार्गदर्शन में और ठाणे जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव रवींद्र पाजणकर की पहल पर लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस दौरान ठाणे शहर यातायात शाखा की 18 इकाइयों के अंतर्गत लंबित मामलों पर सुनवाई हुई। वाहन मालिकों ने समझौते के बाद अपना बकाया जुर्माना जमा कराया, जिसके चलते हजारों मामलों का निपटारा संभव हुआ।

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ठाणे शहर पुलिस आयुक्त ने की अपील

ठाणे शहर पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे ई-चालान का जुर्माना बकाया न रखें और यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने वाहन चालकों से समय पर जुर्माना भरने और नियमों का पालन कर अनावश्यक दंड से बचने की अपील की।

पुलिस का साफ संदेश

पुलिस का संदेश साफ है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि लंबित मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत लोक अदालत के माध्यम से समझौते का अवसर भी उपलब्ध है।

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