पेट्रोल के पैसे ना देने पर हत्या…गला रेता, फिर आग लगाई, पत्नी के साथ बर्बरता पर कोर्ट ने सुनाई सजा
Thane Murder Case: ठाणे कोर्ट ने पत्नी लक्ष्मी की बेरहमी से हत्या करने वाले आकाश मेघजी को उम्रकैद और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। हत्या नवंबर 2020 में कलवा इलाके में हुई थी।
- Written By: अर्पित शुक्ला
हत्या (pic credit; social media)
Thane Crime News: ठाणे की एक अदालत ने वर्ष 2020 में अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले 29 वर्षीय आकाश मेघजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. जी. मोहिते की अदालत में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों के माध्यम से आकाश की पत्नी लक्ष्मी मेघजी की हत्या के सबूत पेश किए।
घरेलू कलह से बढ़ते विवाद तक
जानकारी के अनुसार, आकाश और लक्ष्मी की शादी अक्टूबर 2018 में हुई थी। शुरुआत में संबंध सामान्य रहे, लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच घरेलू विवाद और विश्वास की कमी सामने आने लगी। अतिरिक्त लोक अभियोजक रश्मि क्षीरसागर ने बताया कि आकाश आए दिन लक्ष्मी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था और उसके चरित्र पर शक करता था।
हत्या की खौफनाक वारदात
घटना नवंबर 2020 में ठाणे के कलवा इलाके में स्थित उनके घर पर हुई। उस दिन लक्ष्मी ने आकाश को पेट्रोल के पैसे देने से मना कर दिया, जिससे वह गुस्से में आ गया। इसके बाद उसने पहले प्रेशर कुकर के ढक्कन से लक्ष्मी के सिर पर हमला किया, फिर एक छोटे चाकू से उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद उसने उस पर थिनर डालकर आग भी लगा दी।
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मेडिकल रिपोर्ट ने खोली हत्या की सच्चाई
अदालत ने कहा कि मेडिकल ऑफिसर की मौखिक गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि लक्ष्मी की मौत हत्या थी। उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से घाव था और शरीर पर जलने के निशान भी मिले थे। अदालत ने यह भी कहा कि कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाए कि यह दुर्घटनावश जलने का मामला था।
