कपड़ा निर्माता से 11.88 लाख की ठगी, पेमेंट मांगने पर जान से मारने की धमकी; गुजरात कंपनी मालिक पर FIR

Thane News: ठाणे के कपड़ा व्यापारी से 11.88 लाख की ठगी। सूरत की कंपनी के मालिक पर धोखाधड़ी व धमकी का केस दर्ज। पुलिस जांच में जुटी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
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Thane Fabric Scam: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक कपड़ा निर्माता से 11.88 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गुजरात स्थित एक कपड़ा कंपनी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह मामला ठाणे जिले के भिवंडी में दर्ज किया गया है, जहां शिकायतकर्ता ग्रे क्लॉथ (अप्रसंस्कृत कपड़ा) बनाने का काम करते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने इस वित्तीय धोखाधड़ी की जानकारी देते हुए बताया कि यह अपराध इसी वर्ष अप्रैल और मई के महीनों में किया गया था।

कैसे हुई धोखाधड़ी?

भिवंडी के कपड़ा निर्माता शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 13 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच, सूरत की एक कपड़ा कंपनी को 11 लाख 88 हजार रुपये की कीमत के कपड़े की आपूर्ति की थी। यह कंपनी गुजरात में स्थित है। शिकायत के अनुसार, माल की आपूर्ति होने के बाद कंपनी का मालिक भुगतान करने से लगातार कतराता रहा। जब निर्माता ने बार-बार भुगतान के लिए संपर्क किया, तो आरोपी कंपनी के मालिक ने बाद में पूरी राशि का भुगतान करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि भुगतान मांगने पर आरोपी ने आपराधिक धमकी भी दी।

दर्ज हुई FIR

पुलिस ने शिकायतकर्ता के आरोपों के आधार पर आरोपी कंपनी मालिक के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। अधिकारी ने पुष्टि की कि आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की दो गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पहली धारा बीएनएस की 318(4) लगाई गई है, जो धोखाधड़ी (Fraud) से संबंधित है। दूसरी धारा बीएनएस की 351(2) के तहत भी केस दर्ज किया गया है, जो आपराधिक धमकी के अपराध से संबंधित है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच अभी भी जारी है। पुलिस टीम अब इस पूरे लेनदेन की पुष्टि करने और आरोपी कपड़ा कंपनी के मालिक को हिरासत में लेने के प्रयास कर रही है। यह घटना कपड़ा उद्योग में विश्वास पर आधारित व्यापार संबंधों में बढ़ती वित्तीय जोखिमों को उजागर करती है।

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