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ठाणे: पत्नी की हत्या के आरोपी पति को कोर्ट ने किया बरी, ‘सबूतों की कड़ी’ साबित करने में पुलिस नाकाम

Thane News: ठाणे की अदालत ने 2021 में पत्नी की हत्या के आरोपी व्यक्ति को सबूतों के अभाव में बरी किया। कोर्ट ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

  • By आकाश मसने
Updated On: Jan 05, 2026 | 05:18 PM

प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)

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Thane Murder Case: महाराष्ट्र की एक जिला एवं सत्र अदालत ने तीन साल पुराने सनसनीखेज हत्याकांड में अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल ने शनिवार को सुनाए गए फैसले में 32 वर्षीय शान मोहम्मद शबिद अली खान को उसकी पत्नी आरफा खान की हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष उन “बुनियादी तथ्यों” को स्थापित करने में विफल रहा, जो आरोपी को सीधे अपराध से जोड़ते हों।

क्या था पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 9 मई 2021 की है। ठाणे जिले के दायघर इलाके में रहने वाले शान मोहम्मद पर आरोप था कि उसने अपनी चौथी पत्नी आरफा के चरित्र पर संदेह होने के कारण उसकी हत्या कर दी। आरोप लगाया गया था कि शान मोहम्मद ने आरफा का सिर बाथरूम के फर्श पर इतनी जोर से पटका कि उसकी चेहरे की हड्डियां टूट गईं और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद पड़ोसियों ने आरफा को लहूलुहान अवस्था में पाया था, जबकि उसका दो साल का मासूम बच्चा शव के पास बैठकर रो रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया था और वह जून 2021 से जेल में बंद था।

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परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर कोर्ट की टिप्पणी

मामले की सुनवाई के दौरान जज एस.बी. अग्रवाल ने “परिस्थितिजन्य साक्ष्य” के सिद्धांतों पर जोर दिया। चूंकि इस हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, इसलिए पूरा केस परिस्थितियों पर टिका था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वह तथ्यों की ऐसी अटूट श्रृंखला (Chain of events) पेश करे, जो केवल और केवल आरोपी के दोषी होने की ओर इशारा करती हो। यदि निर्दोष होने की थोड़ी भी संभावना है, तो इसका लाभ आरोपी को मिलना चाहिए।

यह भी पढ़ें:- ‘मुस्लिम महिला बनेंगी मुंबई की मेयर’, फडणवीस के बयान पर वारिस पठान का पलटवार, छिड़ा सियासी संग्राम

क्यों बरी हुआ आरोपी?

ठाणे की अदालत ने अपने फैसले में मुख्य रूप से तीन बिंदुओं को आधार बनाया:

  • गवाहों के बयान: मुख्य गवाह यह साबित नहीं कर सके कि हत्या के वक्त आरोपी घर में ही मौजूद था।
  • सबूतों का अभाव: मेडिकल रिपोर्ट ने मौत को हत्या तो करार दिया, लेकिन आरोपी को उस हत्या से जोड़ने वाला कोई ठोस फोरेंसिक या वैज्ञानिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया।
  • कानूनी जिम्मेदारी: कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का जिक्र करते हुए कहा कि केवल इसलिए किसी को दोषी नहीं माना जा सकता कि वह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया। दोष साबित करने का पूरा जिम्मा सरकारी पक्ष (Prosecution) का होता है।

अंततः, अदालत ने माना कि आरोपी के खिलाफ संदेह की गुंजाइश बनी हुई है और उसे तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया।

Thane court acquitted man accused of murdering his wife due to lack of evidence

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Published On: Jan 05, 2026 | 05:18 PM

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