Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

‘संबंध थे अवैध, पर सबूत नहीं मिले’, ठाणे कोर्ट ने पति की हत्या पत्नी और प्रेमी को किया बरी

Thane News: ठाणे कोर्ट ने पति की हत्या की आरोपी महिला और उसके प्रेमी को बरी किया। अदालत ने कहा कि अवैध संबंध और संदिग्ध आचरण के बावजूद हत्या साबित करने के ठोस सबूत नहीं मिले।

  • By आकाश मसने
Updated On: Nov 09, 2025 | 05:30 PM

कॉन्सेप्ट फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Thane Murder Case: ठाणे की एक अदालत ने 2018 में पति गोपी किशन नाइक की हत्या के आरोपी पत्नी प्रिया नाइक और उसके प्रेमी महेश कराले को बरी कर दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल ने कहा कि अभियोजन पक्ष पारिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला साबित करने में विफल रहा।

आरोपी प्रिया गोपी नाइक (34) और महेश गोविंद कराले (32) पर हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, बेहोश करने वाला पदार्थ देने और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।

अवैध संबंधों के शक में दर्ज हुआ था मामला

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दोनों आरोपियों के बीच विवाहेतर संबंध थे। अवैध संबंधों के चलते, 28 दिसंबर, 2018 को उन्होंने ठाणे शहर में प्रिया के पति गोपी किशन नाइक की हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अपराध में पहले बेहोश करने वाला पदार्थ दिया गया, फिर हत्या की गई और उसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई।

दुर्घटना बताकर किया गुमराह करने का प्रयास

हत्या की घटना के बाद, प्रिया नाइक ने सिविल अस्पताल को फोन किया। उसने अधिकारियों को बताया कि गोपी किशन नाइक को वाघबिल सुरंग में हुई एक कथित दुर्घटना के चलते भर्ती कराया गया है। गोपी किशन नाइक को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद, प्रिया नाइक वहां से चली गई। किशन की मृत्यु के बाद, पोस्टमॉर्टम जांच में यह सामने आया कि उसकी मौत दुर्घटना से नहीं हुई थी।

यह भी पढ़ें:- पार्थ पवार के लैंड स्कैम पर रोहित पवार ने तोड़ी चुप्पी, संजय शिरसाट के तंज का दिया करारा जवाब

जांच से पता चला कि मृतक के सिर पर किसी कुंद हथियार से हमला किया गया था और गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

कोर्ट ने क्यों माना कमजोर था मामला?

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला पारिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था।

न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि यह बताने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि दोनों आरोपियों के बीच विवाहेतर संबंध थे और घटना के बाद उनका आचरण संदिग्ध था, लेकिन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं था कि उन्होंने ही हत्या की थी।

पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में, प्रत्येक परिस्थिति का पूरी तरह से सिद्ध होना आवश्यक होता है, लेकिन अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में विफल रहा।

(एजेंसी नइपुट के साथ)

Thane court acquits wife and lover in husband murder case

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Nov 09, 2025 | 05:30 PM

Topics:  

  • Maharashtra
  • Thane
  • Thane Murder News

सम्बंधित ख़बरें

1

नए साल पर मीरा भाईंदर में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान, शराबी चालकों से वसूला 3.58 लाख का जुर्माना

2

अकोला रेलवे स्टेशन को मिला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का दर्जा, सांसद धोत्रे की मांग पर केंद्र का फैसला

3

अगरबत्ती के धुएं पर सरकार की सख्ती, BIS ने जारी किया नया मानक, उत्पादन में घातक रसायनों पर रोक

4

नववर्ष की रात अकोला में पुलिस का महाअभियान, वाहन चालकों से वसूला जुर्माना, बदमाशों पर कसा शिकंजा

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.