(प्रतीकात्मक तस्वीर)
Thane Bhiwandi Meat Sale News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में एक मांस विक्रेता को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। पुलिस ने महावीर जयंती के पावन अवसर पर मांस की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को नजरअंदाज करने के आरोप में एक 36 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी भिवंडी क्षेत्र के भोईवाड़ा का निवासी है। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय प्रशासन और सरकार द्वारा अहिंसा के सम्मान में मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध (निषेधाज्ञा) लागू किया गया था। हालांकि, आरोपी ने इन सरकारी आदेशों को दरकिनार करते हुए मंगलवार को अपनी दुकान खुली रखी और मांस उत्पादों की बिक्री जारी रखी।
ठाणे जिले के नारपोली पुलिस थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की एक टीम गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस दल ने देखा कि भोईवाड़ा क्षेत्र में एक दुकान पर आदेश की अवहेलना करते हुए मांस बेचा जा रहा है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की और दुकान को बंद करवाया।
ठाणे पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अधिकारियों ने बताया कि मांस विक्रेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत FIR दर्ज की गई है। यह धारा मुख्य रूप से ‘लोक सेवकों द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा’ से संबंधित है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि धार्मिक भावनाओं और सरकारी नियमों के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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इस घटना के बाद ठाणे पुलिस ने क्षेत्र के अन्य व्यापारियों से भी अपील की है कि वे भविष्य में इस तरह के विशेष अवसरों पर जारी किए गए सरकारी निर्देशों का पालन करें। महावीर जयंती जैसे त्योहारों पर शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिनका उल्लंघन कानूनी पचड़ों में डाल सकता है।