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लोक अदालत में हुआ कई मुकदमों का निपटारा, हादसे में कर्मचारी की मौत पर 4.50 करोड़ के मुआवजे का आदेश

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 2022 सड़क दुर्घटना में मारेग गए व्यक्ति के परिजनों ने बीमा कंपनी से 30 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत ने शनिवार को मुआवजा देने का आदेश देकर मामले का निपटारा किया।

  • By आकाश मसने
Updated On: Sep 28, 2024 | 07:28 PM

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

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ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 2022 सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों ने बीमा कंपनी से 30 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत ने शनिवार को मुआवजा देने का आदेश देकर मामले का निपटारा किया। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत ने इसके अलावा भी कई मामलों पर सुनवाई की और दावों का निपटारा किया।

शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 2022 में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों को 4.50 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश देकर बीमा से संबंधित दावे का निपटारा कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार पंकज रमेश शेडगे अमेरिका के कैलिफोर्निया के इरविन में स्थित एक आईटी कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारी थे और उनका वार्षिक वेतन 110,000 अमेरिकी डॉलर था। शेगडे नौ दिसंबर 2022 को पनवेल-मुंब्रा रोड पर अपने स्कूटर से जा रहे थे तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

पंकज के परिवार ने बीमा कंपनी से 30 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी। दावेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जी ए विनोद ने इससे परिवार को हुई भावनात्मक और वित्तीय नुकसान पर जोर दिया। बीमा कंपनी ने 4.50 करोड़ रुपए में दावा निपटाया।

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इन मामलों को किया गया निटपारा

इस मामले के अलावा लोक अदालत के दौरान 1.33 करोड़ रुपए, 75 लाख रुपए, 65.40 लाख रुपए, 62 लाख रुपए तथा 56.80 लाख रुपए सहित विभिन्न राशियों के दावों का निपटारा किया गया। निपटान चेक दावेदारों को एक औपचारिक समारोह के दौरान प्रदान किए गए।

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लोक अदालत में सुशील मोहन सावंत की मृत्यु के लिए 1.33 करोड़ रुपए के दावे का निपटारा भी किया गया। पिछले साल मार्च में एक कंप्यूटर कंपनी में मैनेजर 46 वर्षीय सावंत के काम पर जाने के दौरान एक बस ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। उनके परिवार के सदस्यों ने बीमा कंपनी से दो करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

National lok adalat compensation 4 crore ordered for death of employee in accident

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Published On: Sep 28, 2024 | 07:28 PM

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